Ujjain Crime News: ढाबा संचालक को दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद, तलवार दिखाकर युवती को बनाया था हवस का शिकार
उज्जैन में दुष्कर्म के दोषी ढाबा संचालक को आजीवन कारावास की सजा। वहीं, एक अन्य घटना में प्लांट में लोडर की चपेट में आने से मजदूर की मौत।
उज्जैन। जिले में एक दिल दहला देने वाले दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने कठोर रुख अपनाते हुए दोषी ढाबा संचालक लाखनसिंह गुर्जर (37) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 15 सितंबर 2024 की है, जब युवती अपने साथी के साथ घड़ी वाले बाबा के दर्शन कर लौटते समय खाना खाने के लिए लाखनसिंह के ढाबे पर रुकी थी। आरोपित ने तलवार के बल पर युवती के साथी को वहां से भगा दिया और फिर युवती के साथ दरिंदगी की। कोर्ट ने उसे धारा 64 भारतीय न्याय संहिता और एससीएसटी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
🏗️ दर्दनाक हादसा: प्लांट में लोडर की चपेट में आने से बिहार के मजदूर की मौत
उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धूलमहु में एमकेसी इंफ्रा लिमिटेड के प्लांट में बुधवार की रात एक दुखद हादसा हुआ। प्लांट में काम कर रहे 23 वर्षीय मजदूर अवधेश कुमार की लोडर वाहन के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोडर चालक ने बिना देखे लापरवाहीपूर्वक वाहन को तेजी से रिवर्स में लिया, जिससे अवधेश वाहन की चपेट में आ गया।
🚔 पुलिस की कार्रवाई
हादसे की सूचना मिलते ही भैरवगढ़ पुलिस मौके पर पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपित चालक विकास के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से प्लांट में काम करने वाले अन्य मजदूरों में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल लोडर वाहन को जब्त कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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