स्कूल शिफ्टिंग और कोर्ट में लापरवाही पड़ी भारी, बीएस इंदौलिया और सुधीर सक्सेना सस्पेंड
हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना और लापरवाही के आरोप में मुरैना के प्रभारी DEO बीएस इंदौलिया और तत्कालीन DEO सुधीर कुमार सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया है।
मुरैना। न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज करना और सरकारी कामकाज में गंभीर लापरवाही बरतना मुरैना जिले के दो बड़े शिक्षा अधिकारियों को भारी पड़ गया। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 14 अक्टूबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) बीएस इंदौलिया और तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कड़ी कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
📜 कोर्ट में शासन का पक्ष रखने में चूक: सचिव से शपथ पत्र मांगने पर मजबूर हुआ हाईकोर्ट
निलंबन आदेश के अनुसार, वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया पर आरोप है कि उन्होंने हाईकोर्ट में चल रहे एक संवेदनशील मामले में प्रभारी अधिकारी (OIC) के रूप में समय पर आवश्यक जानकारी और तथ्य उपलब्ध नहीं कराए। 29 सितंबर 2026 के अंतरिम आदेश से जुड़े इस मामले में लापरवाही के कारण स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हाईकोर्ट को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करने पड़े।
🏫 स्कूल शिफ्टिंग मामले में अदालती निर्देशों की अवहेलना: दोनों अधिकारियों का मुख्यालय ग्वालियर तय
दूसरी कार्रवाई तत्कालीन प्रभारी डीईओ सुधीर कुमार सक्सेना के खिलाफ हुई है। उन पर शासकीय प्राथमिक शाला धुरा को शासकीय माध्यमिक शाला धुरा में शिफ्ट करने के मामले में नियमों की अनदेखी का आरोप है। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश थे कि विद्यालयों को यथावत संचालित रखा जाए, इसके बावजूद आदेशों का उल्लंघन किया गया और समय पर पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत नहीं किया गया। शासन ने दोनों अधिकारियों के आचरण को घोर लापरवाही मानते हुए निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय, ग्वालियर निर्धारित किया है।
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