'हम नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकते'; ममदानी ने क्यों बदले सुर? जानिए पूरा मामला
इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की न्यूयॉर्क यात्रा पर गिरफ्तारी को लेकर जोहरान ममदानी ने बड़ा बयान दिया है। कानूनी राय के बाद उन्होंने माना कि न्यूयॉर्क शहर के पास ICC वारंट लागू करने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी।
न्यू यॉर्क सिटी के मेयर पद के प्रत्याशी जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक चर्चाओं को गर्म कर दिया है. ममदानी ने साफ किया कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यू यॉर्क आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कराने का कोई स्वतंत्र कानूनी अधिकार न्यू यॉर्क शहर प्रशासन के पास नहीं है.
ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो जारी कर बताया कि उनकी टीम ने इस बात की कानूनी जांच की थी कि क्या न्यू यॉर्क सिटी, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकती है. हालांकि, लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद यह स्पष्ट हुआ कि स्थानीय शहर प्रशासन के पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नहीं है.
जोहरान ममदानी ने अपने बयान में कहा कि किसी अंतरराष्ट्रीय वारंट को लागू करने का अधिकार केवल अमेरिकी संघीय (Federal) सरकार के पास है. उन्होंने केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) में शामिल होने और नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को तामील कराने की अपील की.
उल्लेखनीय है कि ममदानी का यह ताजा बयान उनके चुनावी अभियान के दौरान दिए गए वादों से अलग है. इससे पहले मेयर चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि यदि वे मेयर बनते हैं और नेतन्याहू न्यू यॉर्क आते हैं, तो वे उन्हें गिरफ्तार करवाएंगे. 'द न्यू यॉर्क टाइम्स' से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी कानूनी टीम लगातार इस बात का अध्ययन कर रही थी कि क्या इसके लिए कोई वैधानिक रास्ता निकल सकता है.
इस पूरे विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' (Truth Social) पर लिखा कि बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
संभावना जताई जा रही है कि नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के वार्षिक सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यू यॉर्क आ सकते हैं. इससे पहले इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने ममदानी पर पलटवार करते हुए कहा था कि वे अपनी राजनीतिक विफलताओं और गलतियों से ध्यान भटकाने के लिए इजराइली नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) डैनी डैनन ने भी जोहरान ममदानी के बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा:
पूरे घटनाक्रम और कानूनी स्थिति का विवरण नीचे दी गई तालिका में समझा जा सकता है:
| विवरण / मापदंड | आधिकारिक जानकारी व वर्तमान स्थिति |
| मुख्य पात्र | जोहरान ममदानी (NYC नेता), बेंजामिन नेतन्याहू (पीएम, इजराइल) |
| विवाद का केंद्र | अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) का गिरफ्तारी वारंट |
| ममदानी का नया रुख | न्यू यॉर्क शहर के पास कानूनी रूप से गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं |
| ट्रंप का रुख | नेतन्याहू को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा |
| अंतरराष्ट्रीय स्थिति | अमेरिका रोम कानून (Rome Statute) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है |
| संभावित अवसर | संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र के दौरान न्यू यॉर्क दौरा |
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने वर्ष 2024 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. ये आरोप 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद गाजा पट्टी में चलाए गए इजराइली सैन्य अभियानों से जुड़े हैं. हालांकि, इजराइल इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है.
सीएनएन (CNN) के सीनियर लीगल एनालिस्ट एली होनिग ने इस मामले के कानूनी पहलुओं को समझाते हुए कहा कि न्यू यॉर्क के मेयर या स्थानीय पुलिस के पास किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को हिरासत में लेने की शक्ति नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने 'रोम स्टेच्यूट' (Rome Statute) को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए ICC के वारंट को लागू करना अमेरिका की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. इसके अतिरिक्त, विदेशी नीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े सभी फैसले केवल अमेरिकी संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
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