मध्य प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का ऐलान, 12 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा

मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। कर्मचारी मंडल द्वारा 12 अक्टूबर 2026 से परीक्षा आयोजित की जाएगी।

Aug 18, 2026 - 10:56
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मध्य प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का ऐलान, 12 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा

मध्य प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों को अपनी शिक्षण योग्यता साबित करने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से गुजरना होगा। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा इस परीक्षा की आधिकारिक तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। परीक्षा की शुरुआत 12 अक्टूबर 2026 से की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी। शिक्षक 4 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे और 9 सितंबर तक फॉर्म में संशोधन किया जा सकेगा। यह परीक्षा प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।

📝 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए परीक्षा का अलग-अलग पैटर्न और अंक योजना

कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी नियम पुस्तिका के अनुसार, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए परीक्षा का पैटर्न अलग निर्धारित किया गया है। प्राथमिक शिक्षकों को 150 बहुविकल्पीय सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें बाल विकास, भाषा-1, भाषा-2, गणित और पर्यावरण अध्ययन से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 60 अंक और आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, दिव्यांग) के लिए 50 अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं, माध्यमिक शिक्षकों को अपने चुने हुए विषय के आधार पर 120 अंकों के 120 बहुविकल्पीय सवालों के जवाब देने होंगे।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है परीक्षा, पास करने के लिए मिलेंगे दो साल

यह विशेष पात्रता परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोजित की जा रही है, जिसके दायरे में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए कक्षा 8वीं तक के शिक्षक आएंगे। शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत सभी शिक्षकों के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, शिक्षकों को राहत देते हुए परीक्षा पास करने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा, और निर्धारित समय में परीक्षा पास न करने वाले शिक्षक सेवा से पृथक हो जाएंगे। इस अनिवार्यता से केवल उन्हीं शिक्षकों को छूट दी गई है जिनके सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) में 5 वर्ष से कम समय बचा है।

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