चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जारी की नई सीट मैट्रिक्स, दतिया के स्कूल ऑफ नर्सिंग को मिली अनुमति

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने नए जुड़े शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की कैटेगरी और क्लास वाइज सीट आरक्षण सूची जारी कर दी है। दतिया के स्कूल ऑफ नर्सिंग को भी शामिल किया गया है।

Aug 24, 2026 - 10:30
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चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जारी की नई सीट मैट्रिक्स, दतिया के स्कूल ऑफ नर्सिंग को मिली अनुमति

मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। संचालनालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हाल ही में जुड़े नए शासकीय (सरकारी) नर्सिंग कॉलेजों की कैटेगरी और क्लास वाइज सीट आरक्षण की विस्तृत सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। नवीन सीट मैट्रिक्स के अनुसार, स्कूल ऑफ नर्सिंग, मेन हॉस्पिटल, दतिया को भी इस बार की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है, जहाँ कुल 60 सीटों पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिए जाएंगे। इस नई सूची के आने से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पाने की तैयारी कर रहे थे।

📊 अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का निर्धारण

जारी की गई सीट मैट्रिक्स के अनुसार, दतिया के इस सरकारी नर्सिंग कॉलेज की कुल 60 सीटों का वर्गवार विभाजन इस प्रकार है:

  • अनारक्षित (General) वर्ग: कुल 16 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें ओपन वर्ग के लिए 13 सीटें तथा सैनिक, दिव्यांग और आशा वर्कर श्रेणियों के लिए 1-1 सीट आरक्षित की गई है।

  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): कुल 17 सीटें तय की गई हैं, जिनमें ओपन वर्ग के लिए 14 सीटें और दिव्यांग/पीएच, आशा वर्कर तथा ओवीटी (OVT) वर्ग के लिए 1-1 सीट शामिल है।

📋 एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और अन्य श्रेणियां

इसके अलावा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए सीटों का ब्योरा इस प्रकार है:

  • अनुसूचित जनजाति (ST): कुल 12 सीटें हैं, जिनमें ओपन के लिए 9 तथा सैनिक, दिव्यांग और आशा वर्कर के लिए 1-1 सीट शामिल है।

  • अनुसूचित जाति (SC): कुल 9 सीटें हैं, जिनमें ओपन के लिए 7 और आशा वर्कर तथा ओवीटी के लिए 1-1 सीट रखी गई है।

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): कुल 6 सीटें हैं, जिनमें ओपन वर्ग के लिए 5 और आशा वर्कर के लिए 1 सीट शामिल है।

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्य श्रेणियों (यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी) के भीतर ओपन, सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आशा वर्कर और एएनएम/एलएचवी वर्ग का नियमानुसार अलग-अलग उप-आरक्षण पूरी तरह से लागू रहेगा।

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