मंत्री विजय शाह अभियोजन स्वीकृति मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त नजर, 31 अगस्त को होगी सुनवाई
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में घिरे मंत्री विजय शाह की अभियोजन स्वीकृति पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन इस पर सरकार ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति (Sanction for Prosecution) से जुड़ा प्रस्ताव आया था, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए जब मंत्री राकेश सिंह से इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में केवल तय विषयों पर ही चर्चा हुई और विजय शाह से जुड़े मामले पर कोई बात सामने नहीं आई।
📅 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी है अहम सुनवाई, सरकार को पेश करना होगा जवाब
इस मामले में अब सभी की निगाहें आगामी 31 अगस्त को
🚨 एसआईटी की जांच पूरी, बिना सरकारी मंजूरी के कार्रवाई संभव नहीं; सुप्रीम कोर्ट जता चुका है कड़ी नाराजगी
गौरतलब है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जाँच दल (SIT) ने अपनी जाँच पूरी कर ली है। एसआईटी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (1) ए के तहत मंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि किसी मंत्री या सरकारी सेवक के खिलाफ बिना शासन की अनुमति के सीधे कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट रूप से नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि मंत्री विजय शाह इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं, लेकिन अदालत ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है।
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