मध्य प्रदेश में हर लिफ्ट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य; इंदौर हादसे और भोपाल 5-Star होटल घटना के बाद एक्शन

इंदौर में लिफ्ट गिरने से 7 लोग घायल! भोपाल के 5-स्टार होटल में भी फंसी आईएएस की पत्नी। हादसों के बाद एमपी में नया लिफ्ट कानून लाने की तैयारी तेज।

Sep 23, 2026 - 17:59
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मध्य प्रदेश में हर लिफ्ट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य; इंदौर हादसे और भोपाल 5-Star होटल घटना के बाद एक्शन

इंदौर। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में व्यावसायिक व रिहायशी इमारतों में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ सालों पुरानी एक इमारत में चौथी मंजिल से अचानक लिफ्ट नीचे आ गिरी, जिससे उसमें सवार करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पंजाब से घूमने आए 6 पर्यटक भी शामिल हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत काफी नाजुक बनी हुई है।

📜 मध्य प्रदेश में लागू होगा नया 'लिफ्ट एक्ट': इमारतों में लगी लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

प्रदेश के बड़े शहरों में लिफ्ट हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार अब लिफ्ट सुरक्षा को लेकर एक सख्त और ठोस कानून बनाने जा रही है।

नियमों के तहत प्रदेश की सभी बहुमंजिला इमारतों, मॉल और व्यावसायिक परिसरों में लगी लिफ्ट व एस्केलेटर का अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें लिफ्ट की मंजूरी, नियमित इंस्पेक्शन (निरिक्षण) और मेंटेनेंस के कड़े प्रावधान हैं। पुरानी इमारतों की लिफ्टों को भी अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा।

🏨 भोपाल के 5-स्टार होटल में फंसी IAS अधिकारी की पत्नी: नगर निगम ने 3 लिफ्टों को किया सील

इंदौर हादसे के अलावा राजधानी भोपाल के एक नामी 5-स्टार होटल में भी रविवार को बड़ा तकनीकी फॉल्ट देखने को मिला।

यहाँ अचानक लिफ्ट बंद हो जाने से एक वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी की पत्नी समेत तीन लोग करीब 20 से 25 मिनट तक अंदर फंसे रहे। नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुँचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। जांच में पाया गया कि लिफ्ट में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) काम नहीं कर रहा था। गंभीर लापरवाही मिलने पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए होटल की तीन लिफ्टों को अस्थायी रूप से सील कर दिया है।

🌐 देश के 10 राज्यों में पहले से लागू है लिफ्ट कानून: एमपी में जल्द कैबिनेट में जाएगा ड्राफ्ट

वर्तमान समय में देश के 10 प्रमुख राज्यों—महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 'लिफ्ट एक्ट' पूरी तरह लागू है।

इन राज्यों में लिफ्ट स्थापित करने और संचालित करने के लिए आबकारी व विद्युत सुरक्षा विभागों से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अधिकारियों के मुताबिक, मध्य प्रदेश के लिफ्ट बिल का ड्राफ्ट जल्द ही सीनियर सेक्रेटरी कमेटी के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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