EPF से पैसे निकालने के बदले नियम, जानिए किसे और कैसे मिलेगा फॉर्म 121 का लाभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकासी पर टीडीएस छूट के नियमों में बदलाव किया है। टैक्स ईयर 2026-27 से फॉर्म 121 जमा करना होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों के लिए टीडीएस (TDS) छूट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए कर नियमों के अनुसार, टैक्स ईयर 2026-27 से पीएफ निकासी पर टीडीएस न काटने का अनुरोध करने के लिए पुराने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की जगह 'फॉर्म 121' का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पात्र पीएफ सदस्य अब इस नए फॉर्म के माध्यम से टीडीएस छूट का दावा कर सकते हैं। यदि आप भी आने वाले दिनों में पीएफ से राशि निकालने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए दिशा-निर्देशों को जानना बेहद आवश्यक है।
❌ अब पुराने फॉर्म नहीं होंगे मान्य, जानें क्या है नया प्रावधान
अभी तक पीएफ निकासी के समय पात्र लोग फॉर्म 15G (60 वर्ष से कम आयु के लिए) और फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा करते थे, जिससे यह घोषणा होती थी कि उनकी आय करमुक्त सीमा के भीतर है। लेकिन टैक्स वर्ष 2026-27 से ये दोनों पुराने फॉर्म मान्य नहीं होंगे। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्म 121 जमा करने मात्र से पीएफ निकासी स्वतः टैक्स-फ्री नहीं हो जाती; इसके लिए यह शर्त है कि आपकी कुल अनुमानित आय पर कोई कर देनदारी न बनती हो। इसके अलावा, वैध पैन कार्ड (PAN) होना और कुछ विशेष श्रेणियों (जैसे एनआरआई) का इस दायरे से बाहर होना तय नियमों में शामिल है।
💻 ऑनलाइन उपलब्ध होगी फॉर्म 121 की सुविधा
ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को फॉर्म 121 के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने और इसे ऑनलाइन पोर्टल पर ई-साइन के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया काफी सुगम हो जाएगी। यदि आप टीडीएस छूट की सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो निकासी के समय इस नए फॉर्म का उपयोग करना सुनिश्चित करें।
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