शारदीय नवरात्रि मेले को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, नगर पालिका क्षेत्र में मांस और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
शारदीय नवरात्रि मेले के दौरान मैहर नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
शारदीय नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैहर प्रशासन ने एक कड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत मां शारदा धाम के आसपास संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की खरीद-फ्री और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध आगामी 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन का यह कदम देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
🕊️ धार्मिक पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि, मां शारदा प्रशासक ने जारी किया आदेश
मैहर एक प्रमुख और पावन धार्मिक नगरी है, जहां हर साल शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है और देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मां शारदा प्रशासक दिव्या पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अवधि में किसी भी दुकान, होटल, ढाबा या ठेले पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जा सकेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मेले के दौरान शहर की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि किसी भी श्रद्धालु की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।
⚠️ आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, BNS की धारा 223 के तहत होगी सजा
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का कोई भी उल्लंघन करता पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि के दौरान प्रशासनिक अमला और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहेगा ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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