सागर में 12 अवैध कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर प्रतिभा पाल का बड़ा एक्शन, FIR दर्ज कराने और बुलडोजर चलाने के आदेश

सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के 12 अवैध कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माण हटाने, खसरे में अहस्तांतरणीय दर्ज करने और एफआईआर के निर्देश दिए हैं।

Oct 16, 2026 - 16:46
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सागर में 12 अवैध कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर प्रतिभा पाल का बड़ा एक्शन, FIR दर्ज कराने और बुलडोजर चलाने के आदेश

सागर। सागर शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिना शासकीय अनुमति के पनप रहे अवैध प्लॉटिंग के कारोबार पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बीना, रहली और राहतगढ़ क्षेत्रों से लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 12 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को आदेश दिए हैं कि इन अवैध कॉलोनियों के चिह्नांकित निर्माणों को हटाने, भू-अभिलेख के खसरे में 'अहस्तांतरणीय' दर्ज कराने और दोषियों के खिलाफ संबंधित थानों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाए।

🚫 15 दिन में निर्माण हटाने की चेतावनी, रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजी जाएगी भूमियों की सूची

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत पारित आदेशों में अनावेदकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि तय समय सीमा में अवैध निर्माण और सीमांकन नहीं हटाए गए तो प्रशासन द्वारा खुद बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी अवैध भूमियों के क्रय-विक्रय (खरीद-बिक्री) पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय को संबंधित भूमियों की सूची भेजी जा रही है, ताकि आम जनता के पैसों की ठगी को रोका जा सके।

🏠 सावधान! प्लॉट या मकान खरीदने से पहले जरूर करें इन मुख्य दस्तावेजों की पड़ताल

कलेक्टर प्रशासन ने आम नागरिकों को जागरूक करते हुए अपील की है कि अपना मकान बनाने के सपने में बिना जांच-पड़ताल के अवैध कॉलोनाइजरों के झांसे में न आएं। केवल रजिस्ट्री देखकर जमीन खरीदना धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। प्लॉट खरीदने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान जरूर रखें:

  • दस्तावेजों की जांच: विक्रेता से मूल मालिकाना हक के कागजात मांगें और तहसील कार्यालय में खसरा/प्लॉट नंबर का मिलान करें।

  • नामांतरण व बैंक लोन: सुनिश्चित करें कि जमीन विक्रेता के नाम पर नामांतरित (नामोल्लेख) है या नहीं तथा उस पर कोई बैंक लोन या सरकारी रोक तो नहीं है।

  • भौतिक सीमांकन: मौके पर जाकर भूमि का सही सीमांकन और नजरी नक्शे की जांच अवश्य करवाएं।

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