रोशनपुरा चौराहे पर अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन पर रोक। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश।

Oct 20, 2026 - 15:13
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रोशनपुरा चौराहे पर अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्त और संवेदनशील रोशनपुरा चौराहे पर अब अगले दो महीने तक किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। यह कदम प्रदर्शनों के दौरान लगने वाले भारी जाम और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के बाद अब इस चौराहे पर राजनीतिक दलों या संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई है।

🚑 इमरजेंसी सेवाओं का सुचारू संचालन है मुख्य उद्देश्य: राजभवन और अस्पतालों के पास ट्रैफिक व्यवस्था को किया गया दुरुस्त

रोशनपुरा चौराहा राजधानी के बेहद महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है, जिसके नजदीक राजभवन, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे प्रमुख संस्थान स्थित हैं। इन रास्तों पर प्रदर्शन होने से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होती थी, जिससे मरीजों और आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इस मार्ग पर ट्रैफिक को पूरी तरह सुचारू रखना और आपातकालीन सेवाओं के लिए निर्बाध रास्ता सुनिश्चित करना है। इस आदेश के बाद अब प्रदर्शनकारियों को अपने आयोजनों के लिए अन्य वैकल्पिक स्थानों का चयन करना होगा।

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