मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे नई पॉलिसी का ऐलान, 645 वर्गफीट के मकानों पर स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट

मध्य प्रदेश सरकार इंदौर में 28 अक्टूबर को अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में नई हाउसिंग पॉलिसी लॉन्च करेगी। इसके तहत 'रेंट टू ओन' योजना से किराएदार आसानी से घर के मालिक बन सकेंगे।

Oct 25, 2026 - 15:58
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मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे नई पॉलिसी का ऐलान, 645 वर्गफीट के मकानों पर स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट

भोपाल। किराए के मकान में रहने वाले आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए एक बेहद खास और नई पॉलिसी लाने जा रही है। इस नई नीति को राज्य सरकार आगामी 28 अक्टूबर को इंदौर में आयोजित होने जा रहे 'अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0' में आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आने वाली इस नई पॉलिसी के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के मकानों को किराए पर देने और बाद में उन्हें बेहद आसान किश्तों पर खरीदने का शानदार प्रावधान किया जा रहा है, ताकि हर आम नागरिक शहर के भीतर अपना पक्का आशियाना बना सके।

📜 'रेंट टू ओन' योजना और स्टाम्प ड्यूटी में राहत: निजी टाउनशिप में अफोर्डेबल हाउसिंग को अनिवार्य करने का प्रावधान

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार की गई 'मध्य प्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2026' के अंतर्गत 'रेंट टू ओन' योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत किराए पर रह रहे लोग अपनी सुविधा के अनुसार मकान के मालिक बन सकेंगे। इस नई नीति में 645 वर्गफीट तक के मकानों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क घटाकर 1 प्रतिशत से भी कम करने पर विचार चल रहा है। साथ ही, निजी टाउनशिप में 15 प्रतिशत भूमि पर अफोर्डेबल मकान बनाना अनिवार्य किया जाएगा। आने वाले 10 वर्षों में शहरों की बढ़ती आबादी और लगभग 20.82 लाख नए मकानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है।

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