अमेरिका में अब अधिकतम 4 साल ही रह सकेंगे विदेशी छात्र, ग्रेस पीरियड भी घटकर हुआ आधा

अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन ने विदेशी छात्रों के लिए 'Duration of Status' व्यवस्था खत्म कर दी है। अब छात्र अधिकतम 4 साल ही वहां रह सकेंगे और ग्रेस पीरियड भी घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

Jul 18, 2026 - 15:40
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अमेरिका में अब अधिकतम 4 साल ही रह सकेंगे विदेशी छात्र, ग्रेस पीरियड भी घटकर हुआ आधा

अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन ने विदेशी छात्रों के वीजा नियमों में एक युगांतरकारी और बड़ा बदलाव करते हुए करीब पांच दशक पुरानी 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' (Duration of Status) व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया है. इस नए कड़े नियम के लागू होने के बाद अब विदेशी छात्र और एक्सचेंज विजिटर अनिश्चितकाल तक अमेरिका में कानूनी रूप से निवास नहीं कर सकेंगे. नए प्रावधानों के तहत छात्रों को केवल उनके शैक्षणिक कार्यक्रम (Academic Program) की निर्धारित अवधि तक, अथवा अधिकतम चार वर्ष के लिए ही अमेरिका में रहने की कानूनी अनुमति दी जाएगी.

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने इस संबंध में अंतिम नियम (Final Rule) की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग का कहना है कि इस ऐतिहासिक आव्रजन बदलाव का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी वीजा प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना, कथित तौर पर होने वाले वीजा दुरुपयोग पर पूरी तरह रोक लगाना और देश की आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना है.

📝 2. अतिरिक्त समय के लिए करना होगा कड़ा आवेदन: USCIS कराएगा बायोमेट्रिक और फ्रॉड स्क्रीनिंग

नए शासकीय नियम के अनुसार F (स्टूडेंट), J (एक्सचेंज विजिटर) और I (विदेशी मीडिया प्रतिनिधि) श्रेणी के सभी गैर-आप्रवासी (Non-Immigrant) वीजाधारकों के लिए अब अमेरिका में एक निश्चित अवधि का प्रवास ही लागू होगा.

एक्सटेंशन के लिए नई प्रक्रिया:

यदि किसी अंतरराष्ट्रीय छात्र को अपनी उच्च शिक्षा या शोध कार्य पूरा करने के लिए चार वर्ष से अधिक का अतिरिक्त समय चाहिए, तो उसे सीधे 'अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा' (USCIS) के समक्ष 'स्टे एक्सटेंशन' (Extension of Stay - EOS) के लिए औपचारिक आवेदन करना होगा. इस नई विस्तार प्रक्रिया को बेहद कड़ा बनाया गया है, जिसमें गहन बायोमेट्रिक जांच, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (पृष्ठभूमि की जांच) और विशेष फ्रॉड स्क्रीनिंग (जालसाजी की जांच) भी अनिवार्य रूप से शामिल होगी.

⏳ 3. ग्रेस पीरियड घटकर हुआ आधा: पढ़ाई पूरी होने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए मिलेंगे सिर्फ 30 दिन

इस नीतिगत बदलाव के तहत एक और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील संशोधन ग्रेस पीरियड (Grace Period) को लेकर किया गया है.

  • ग्रेस पीरियड में कटौती: पूर्ववर्ती नियमों के तहत पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्रों को अमेरिका छोड़ने, नया संस्थान बदलने या अपनी वीजा श्रेणी को अपग्रेड करने के लिए जो 60 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता था, उसे अब घटाकर आधा यानी केवल 30 दिन कर दिया गया है.

  • संस्थान बदलने पर सख्ती: इसके साथ ही, अमेरिका में रहकर बीच सत्र में अपना शैक्षणिक कार्यक्रम या कॉलेज बदलने से जुड़े नियमों को भी पहले की तुलना में कई गुना अधिक सख्त और जटिल बना दिया गया है.

📢 4. पांच दशक पुरानी व्यवस्था का हो रहा था दुरुपयोग: DHS सचिव मार्कवेन मुलिन का बड़ा बयान

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के सचिव मार्कवेन मुलिन (Markwayne Mullin) ने इस नए कड़े नियम का पुरजोर समर्थन करते हुए मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया:

📊 5. पुराने बनाम नए नियमों का तुलनात्मक विश्लेषण: कब से लागू होगी यह नई व्यवस्था?

यह नया नियम फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के ठीक 60 दिनों के बाद पूरे अमेरिका में कानूनी रूप से प्रभावी हो जाएगा. वर्तमान में पुरानी व्यवस्था के तहत अमेरिका में रह रहे विदेशी छात्र भी स्वतः ही इस नए नियम के दायरे में आ जाएंगे और उनके प्रवास की अधिकतम सीमा भी नियम लागू होने की तारीख से 4 वर्ष निर्धारित हो जाएगी.

छात्रों की सुविधा के लिए नियमों में हुए बदलावों का पूरा तुलनात्मक विवरण इस तालिका में देखा जा सकता है:

वीज़ा नियम / मानक पुरानी व्यवस्था (Old Rule) ट्रम्प प्रशासन की नई व्यवस्था (New Rule 2026)
अमेरिका में रहने की समय सीमा कोर्स पूरा होने तक अनिश्चितकाल (Duration of Status) कोर्स की अवधि अथवा अधिकतम 4 वर्ष (जो भी कम हो)
कोर्स पूरा होने के बाद ग्रेस पीरियड 60 दिन (संस्थान बदलने या देश छोड़ने के लिए) घटाकर 30 दिन कर दिया गया
कोर्स की अवधि बढ़ाने (Extension) का नियम कॉलेज / यूनिवर्सिटी स्तर पर आसानी से संभव USCIS से अनुमति अनिवार्य (बायोमेट्रिक और फ्रॉड स्क्रीनिंग के साथ)
प्रभावित होने वाली वीज़ा श्रेणियां F, J और I कैटगरी के वीजाधारक F, J और I कैटगरी के सभी वर्तमान और नए वीजाधारक
लागू होने की समय-सीमा पांच दशकों से प्रभावी थी फेडरल रजिस्टर में प्रकाशन के 60 दिन बाद से प्रभावी

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