मल्हारगंज और सियागंज में तेल गोदामों पर छापा; सोना सिक्का और गुलाब ब्रांड तेल के सैंपल भोपाल भेजे

इंदौर में खाद्य तेलों में मिलावट पर खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन! मल्हारगंज व सियागंज से 10,500 लीटर तेल जब्त, 11 सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे।

Sep 24, 2026 - 11:19
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मल्हारगंज और सियागंज में तेल गोदामों पर छापा; सोना सिक्का और गुलाब ब्रांड तेल के सैंपल भोपाल भेजे

इंदौर। खाद्य तेलों में मिलावट की रोकथाम और गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शहर में एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अन्य राज्यों तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से इंदौर आपूर्ति के लिए आने वाले खाद्य तेलों की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मल्हारगंज स्थित एक बड़े गोदाम से करीब 10,500 लीटर संदिग्ध खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹21 लाख बताई गई है। कार्रवाई के दौरान उक्त प्रतिष्ठान पर अनिवार्य खाद्य लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं पाया गया।

🧪 मल्हारगंज के गोदाम पर छापा: सोना सिक्का ब्रांड तेल के 9 नमूने सील

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की विशेष टीम ने मल्हारगंज स्थित 'श्याम एंड श्याम ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड' के गोदाम का औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान वहां उपलब्ध 'सोना सिक्का' ब्रांड के मूंगफली तेल और कच्ची घानी सरसों तेल के विभिन्न पैकिंग साइज के कुल नौ नमूने (Samples) गुणवत्ता परीक्षण के लिए सील किए गए। इसके साथ ही गोदाम में मौजूद करीब 10,500 लीटर खाद्य तेल को अग्रिम आदेश तक जब्त कर लिया गया। सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है।

🏬 सियागंज में भी खाद्य सुरक्षा टीम की दबिश: 'गुलाब' और 'प्रीमियम रिफाइंड' तेल के सैंपल लिए गए

कार्रवाई का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा; खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने इसके बाद सियागंज स्थित 'शंकर महादेव ट्रेडर्स' के प्रतिष्ठान पर दबिश दी।

यहाँ से 'प्रीमियम रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल' और 'गुलाब कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल' के दो नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। इन नमूनों को भी आगे के सूक्ष्म परीक्षण हेतु भोपाल स्थित राज्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

📋 लैब रिपोर्ट के आधार पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: अधिकारियों ने दी चेतावनी

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, दोनों व्यापारिक प्रतिष्ठानों से खाद्य तेल के कुल 11 नमूने (Samples) लिए गए हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भोपाल प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम' (FSSAI) के कड़े प्रावधानों के तहत संबंधित फर्मों और संचालकों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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