शहर के स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों में पुलिस की ताबड़तोड़ रेड, अनैतिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए चेकिंग अभियान
ग्वालियर में पुलिस ने स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों में अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने रिकॉर्ड खंगालकर संचालकों को सख्त निर्देश दिए।
ग्वालियर: शहर के विभिन्न स्पा सेंटरों और मसाज पार्लरों के भीतर चल रही या संभावित अनैतिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित स्पा सेंटरों और मसाज पार्लरों का औचक निरीक्षण किया। पुलिस बल ने अंदर जाकर गहनता से चेकिंग की और वहां रखे गए आवागमन के रजिस्टरों को भी बारीकी से खंगाला।
⚠️ संचालकों को दी गई सख्त हिदायत, एसएसपी के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने की कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान पुलिस ने सभी स्पा संचालकों को कड़ी हिदायत दी कि उनके प्रतिष्ठान में यदि किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि पाई गई, तो उनके खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) धर्मवीर सिंह के सख्त निर्देशों के पालन में, महिला थाना प्रभारी स्वीटी राजावत और निरीक्षक सुरभि शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के कई प्रमुख मसाज पार्लरों पर पहुंचकर यह औचक चेकिंग की।
🔍 मोनार्क द फैमिली सलून और द बीच सैलून की हुई जांच, द हीलिंग स्पा मिला बंद
इस विशेष चेकिंग के दौरान पुलिस ने 'मोनार्क द फैमिली सलून' और 'द बीच सैलून एंड स्पा' की पूरी तरह से जांच-पड़ताल की, हालांकि गनीमत यह रही कि वहां किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री या संदिग्ध स्थिति देखने को नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर, 'द हीलिंग स्पा' का नाम का प्रतिष्ठान बंद पाया गया। पुलिस अधिकारियों ने परिसरों के भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों (CCTV Cameras), आगंतुकों (Visitors) के आने-जाने वाले रजिस्टर और वहां काम करने वाले समस्त स्टाफ के बायोडाटा का रिकॉर्ड भी अच्छी तरह से परखा।
📋 सुरक्षा मानकों का पालन करने और किसी भी अवैध गतिविधि को न होने देने के कड़े निर्देश
जांच के अंत में पुलिस अधिकारियों ने सभी स्पा और सैलून संचालकों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि वे अपने प्रतिष्ठानों में सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनके परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधि का संचालन बिल्कुल न हो, अन्यथा पुलिस की तरफ से और भी अधिक कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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