मध्य प्रदेश में जेल मैनुअल में बड़ा बदलाव, पुरुष बंदी भी 6 साल तक के बच्चे को रख सकेंगे साथ
मध्य प्रदेश सरकार जेल मैनुअल में बड़ा बदलाव कर रही है। पुरुष कैदियों को बच्चे साथ रखने की अनुमति, पैरोल के नए नियम और पुनर्वास पर रहेगा मुख्य फोकस।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के जेल मैनुअल में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। नए जेल मैनुअल का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद कैदियों के व्यवहार में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनका बेहतर पुनर्वास करना है। इस नए ड्राफ्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब महिला कैदियों की तर्ज पर पुरुष बंदी भी 6 साल तक के बच्चे को अपने साथ जेल में रख सकेंगे। हालांकि, यह अनुमति केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जहां बच्चे की देखभाल के लिए परिवार में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं होगा।
📜 पैरोल के नियमों में ढील और पुनर्वास की नई व्यवस्था: 48 घंटे की मिलेगी इमरजेंसी पैरोल, हुनर सीखकर मुख्यधारा से जुड़ेंगे कैदी
नए जेल मैनुअल के तहत पैरोल के नियमों को भी व्यावहारिक बनाया जा रहा है। अब आपातकालीन स्थितियों में कैदियों को 48 घंटे की इमरजेंसी पैरोल सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में मिल सकेगी। इसके अलावा, एक-तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों को पारिवारिक वजहों या बीमारी के इलाज के लिए 14 दिन की अस्थायी रिहाई दी जा सकेगी। नए नियमों में विचाराधीन कैदियों को आदतन अपराधियों से अलग रखने, महिलाओं को खुली जेल (Open Jail) की सुविधा देने और सजा पूरी करने के करीब पहुंचे कैदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग (हुनर) देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रावधान किया गया है।
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