कलेक्टर शिवम वर्मा का आदेश, पटाखों के लिए 27 अक्टूबर से जमा होंगे आवेदन; कार्बाइड गन पर बैन

इंदौर जिले में दीपावली पर अस्थाई पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 27 से 30 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। जानिए आवेदन प्रक्रिया, फीस और सुरक्षा नियम।

Oct 26, 2026 - 10:42
0
कलेक्टर शिवम वर्मा का आदेश, पटाखों के लिए 27 अक्टूबर से जमा होंगे आवेदन; कार्बाइड गन पर बैन

इंदौर। इंदौर जिले में दीपावली पर्व पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित स्थलों पर ही अस्थाई खेरची पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी। इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/एसडीएम) कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये अस्थाई लाइसेंस 3 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे।

📋 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और लॉटरी प्रक्रिया: कार्बाइड गन के विक्रय पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, 600 रुपये का चालान, गत वर्ष का मूल लाइसेंस तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित एसडीएम या कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से दुकान क्रमांक का आवंटन किया जाएगा। यह व्यवस्था महू, सांवेर, देपालपुर, खुड़ैल और हातोद सहित पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लागू रहेगी। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दुकानों पर कार्बाइड गन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा; उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस तुरंत निरस्त कर भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User