वैवाहिक विवाद में बरी होने पर मिलेगा अनुकंपा का लाभ; कोर्ट ने सरकार को दिए नियुक्ति के निर्देश

ग्वालियर हाईकोर्ट का अनुकंपा नियुक्ति पर अहम फैसला। आपराधिक मामलों से बरी होने के बाद नियुक्ति से मना करना गलत। कोर्ट ने कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के दिए निर्देश।

Jul 08, 2026 - 16:58
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वैवाहिक विवाद में बरी होने पर मिलेगा अनुकंपा का लाभ; कोर्ट ने सरकार को दिए नियुक्ति के निर्देश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले (जैसे धारा 498A) में बाइज्जत बरी कर दिया गया हो और उसने नियुक्ति के दौरान इसकी जानकारी ईमानदारी से दी हो, तो उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

📋 पिता की मृत्यु के बाद शुरू हुआ विवाद

याचिकाकर्ता राघवेंद्र तोमर के पिता, जो पुलिस विभाग में सहायक उप-निरीक्षक (ASI) थे, का 23 अक्टूबर, 2022 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने उनके खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने बाद में उन मामलों में बरी होने के बावजूद दोबारा अपील की, जिसे 2025 में फिर से खारिज कर दिया गया।

🛡️ हाईकोर्ट की टिप्पणी और निर्देश

याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की शरण ली। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को पारिवारिक विवाद में झूठा फंसाया गया था और दोनों ही मामलों में वह बरी हो चुका है। कोर्ट ने प्रमोद सिंह किरार बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पूर्व फैसले का संज्ञान लेते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से आपराधिक इतिहास का खुलासा किया हो, उसे केवल पूर्व में चले मुकदमों के आधार पर नियुक्ति से नहीं रोका जा सकता।

अदालत ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को जल्द से जल्द कांस्टेबल के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। इस फैसले से उन सभी आश्रितों को बड़ी राहत मिली है जो अतीत में बरी होने के बावजूद नौकरियों से वंचित रखे गए थे।

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