परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मुख्य गवाह के बयानों में खामी, हाईकोर्ट ने उम्रकैद के फैसले को पलटा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह के एक हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा पाए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने के खिलाफ दायर की गई एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए बेहद तल्ख टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट अपनी जिम्मेदारी ठीक और सावधानी से निभाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए आरोपी लोटन लोधी उर्फ नन्ना को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।
🏛️ एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा मामला, संवेदनशील मामलों पर उठाए गए गंभीर सवाल
युगलपीठ ने अपने आदेश में कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने के दौरान संबंधित ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि इस पूरे मामले को हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए, ताकि वे इस संबंध में उचित प्रशासनिक व न्यायिक निर्णय ले सकें। बता दें कि दमोह जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को लोटन लोधी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
🔍 साक्ष्यों और गवाहों की कड़ियां आपस में नहीं जुड़ीं, FSL रिपोर्ट में भी नहीं मिले खून के निशान
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियां आपस में मजबूती से नहीं जुड़ रही थीं। मुख्य गवाह के बयानों में भी भारी विरोधाभास था, और पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी के बयान घटना के 13 दिन बाद दर्ज किए गए थे जिसका अभियोजन कोई ठोस कारण नहीं दे पाया। इसके अलावा, FSL रिपोर्ट में आरोपी के पास से जब्त की गई चीजों पर इंसानी खून के निशान नहीं मिले थे, जबकि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड के विपरीत जाकर निष्कर्ष निकाले थे। इन्हीं गंभीर त्रुटियों के आधार पर हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को राहत दी है।
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