ग्वालियर सड़क हादसे पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, जानिए मुख्य सचिव और गृह विभाग को क्यों मिला नोटिस

ग्वालियर के शीतला माता मंदिर सड़क हादसे पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। प्रशासनिक लापरवाही को लेकर दायर याचिका पर मुख्य सचिव व कलेक्टर समेत कई अफसरों को नोटिस जारी किया गया है।

Oct 27, 2026 - 10:23
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ग्वालियर सड़क हादसे पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, जानिए मुख्य सचिव और गृह विभाग को क्यों मिला नोटिस

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर के पास हाल ही में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। इस भीषण दुर्घटना में सामने आई प्रशासनिक लापरवाही को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विभोर कुमार साहू द्वारा दायर की गई इस याचिका में हादसे के लिए जिम्मेदार व्यवस्थागत खामियों, यातायात प्रबंधन की कमियों और सुरक्षा में चूक को उजागर करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

⚖️ मुख्य सचिव, डीजीपी और कलेक्टर समेत 10 प्रमुख अधिकारियों से मांगा गया जवाब: 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ग्वालियर के अध्यक्ष/कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, ग्वालियर कलेक्टर, ग्वालियर एसपी और आरटीओ ग्वालियर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट के इस कड़े रुख से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। इस जनहित याचिका पर अब अदालत अगली सुनवाई आगामी 17 नवंबर को करेगी।

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