मध्य प्रदेश रेलवे न्यूज़: व्यूज की होड़ में सुरक्षा से खिलवाड़ पर कसेगा शिकंजा, झांसी मंडल की रेलवे परिसरों को चेतावनी
ग्वालियर व झांसी मंडल में रेलवे स्टेशन और पटरियों पर बिना अनुमति रील व व्लॉग बनाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी जारी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित संपूर्ण झांसी रेल मंडल में इंटरनेट मीडिया पर लोकप्रियता और अधिक व्यूज पाने की अंधी होड़ में शामिल लोगों पर अब रेलवे की सख्त गाज गिर सकती है। रेलवे स्टेशन परिसर, चलती ट्रेनों और रेलवे पटरियों पर रील या व्लॉग बनाने के दौरान सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी करने वालों पर झांसी मंडल प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और सीधी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।
⚠️ बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश और स्टंटबाजी पर कानूनी शिकंजा
रेलवे प्रशासन के निर्देश और नियम:
-
प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश: रेलवे ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि बिना अधिकृत अनुमति के स्टेशन परिसरों, पटरियों व यार्ड जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना पूरी तरह गैरकानूनी है।
-
खतरनाक स्टंट पर कार्रवाई: पटरियों के पास या ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करने, रील बनाने और अनधिकृत शूटिंग करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📱 यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक व अधूरी जानकारी फैलाने वालों पर पैनी नजर
सोशल मीडिया सामग्री पर रेलवे की निगरानी:
-
भ्रामक दावों पर रोक: दरअसल, इंटरनेट मीडिया पर कई यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से रेल परिचालन से जुड़ी सामग्री तेजी से वायरल की जा रही है।
-
तथ्यों के साथ खिलवाड़: जांच में पाया गया है कि इनमें से कई वीडियो में अधूरी जानकारी, भ्रामक दावे और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे यात्रियों के बीच भ्रम और भय की स्थिति पैदा होती है। रेलवे प्रशासन ने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को चिह्नित कर उन पर भी कानूनी शिकंजा कसने की बात कही है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)