क्या था राहुल गांधी का वह बयान जिस पर मचा था सियासी बवाल? जानिए हाईकोर्ट के फैसले की पूरी डिटेल

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। सिखों पर विवादित टिप्पणी मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज की।

Nov 05, 2026 - 20:18
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क्या था राहुल गांधी का वह बयान जिस पर मचा था सियासी बवाल? जानिए हाईकोर्ट के फैसले की पूरी डिटेल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की मांग करने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। यह पूरा मामला सिखों पर दी गई उनकी एक कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ था, जिसमें अदालत में याचिका दाखिल कर कांग्रेस नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।

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कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई:

  • निचली अदालत का फैसला: शुरुआत में याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को लेकर वाराणसी की अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा और अन्य ने वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

  • हाईकोर्ट का फैसला: मामले में गत 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अपनी दलीलें पेश कीं।

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बयान और राजनीतिक प्रतिक्रिया:

  • राहुल गांधी की टिप्पणी: यह पूरा विवाद राहुल गांधी द्वारा 10 सितंबर 2024 को अपने अमेरिका दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में दिए गए बयान से उपजा था। उन्होंने कहा था, ‘लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या भारत में एक सिख को अपनी पगड़ी और ‘कड़ा’ पहनने की आजादी मिलेगी? क्या एक सिख को गुरुद्वारे में जाने की अनुमति मिलेगी? यह चिंता केवल सिख समुदाय में ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों में है।’

  • राजनीतिक घमासान: इस बयान के सामने आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। बीजेपी ने उस समय राहुल गांधी की तीखी आलोचना करते हुए इसे एक 'खतरनाक नैरेटिव' करार दिया था और कहा था कि भारत में सिखों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर 1984 के सिख दंगों को लेकर भी जमकर निशाना साधा था। हाईकोर्ट के इस ताज़ा फैसले के बाद कांग्रेस नेता को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।

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