ट्रेन में स्क्रीनशॉट टिकट अब नहीं चलेगा; रेलवे ने बदला नियम, पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना
ट्रेन यात्रा के नियमों में बदलाव! अब टिकट का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ मान्य नहीं होगा। केवल रेल-वन ऐप का ओरिजिनल टिकट ही वैध। पढ़ें पूरी जानकारी।
भोपाल। यदि आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित टिकटों को लेकर नियमों में कड़ा बदलाव किया है। अब तक यात्री टीटीई (TTE) को टिकट का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ फाइल या व्हाट्सऐप मैसेज दिखाकर यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब रेलवे ने इसे पूरी तरह अवैध करार दिया है। नए नियमों के तहत, केवल 'रेल-वन' (Rail-ONE) ऐप पर दिखने वाला ओरिजिनल डिजिटल टिकट ही मान्य होगा।
🚫 धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए फैसला
रेलवे को ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ यात्री एक ही टिकट का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ अलग-अलग मोबाइल पर फॉरवर्ड कर अवैध तरीके से यात्रा कर रहे हैं। इससे रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा था और धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे। इन समस्याओं को रोकने के लिए रेलवे ने अब केवल 'ओरिजिनल ऐप टिकट' और 'रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर' को ही वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
⚠️ ट्रेन छूटने से पहले ही बुक करें टिकट
भोपाल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी, स्क्रीनशॉट या व्हाट्सऐप कॉपी दिखाने पर यात्रियों को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यात्रियों को आगाह किया कि डिजिटल टिकट ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने से पहले ही बुक कर लेना चाहिए। ट्रेन छूटने के बाद की गई कोई भी बुकिंग पूरी तरह अमान्य मानी जाएगी।
📱 अनारक्षित टिकट के दो विकल्प
रेलवे ने अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए दो आसान विकल्प दिए हैं:
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प्रिंट विकल्प: यदि आप ऐप पर प्रिंट विकल्प चुनते हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर अपने मोबाइल में टिकट दिखाकर प्रिंटआउट लेना होगा।
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प्रिंटलेस (Printless) विकल्प: यदि आप प्रिंटलेस टिकट चुनते हैं, तो यात्रा के दौरान आपको अपना वह मोबाइल साथ रखना अनिवार्य है जिसमें 'रेल-वन' ऐप इंस्टॉल है और जिससे टिकट बुक किया गया है।
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