सोशल मीडिया पर लाइक्स के चक्कर में पहुंचे कानून के शिकंजे में! गुना में प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियो बनाने पर केस दर्ज

गुना के प्राचीन केदारनाथ धाम की प्रतिबंधित गुफा में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले युवक-युवती के खिलाफ म्याना पुलिस ने बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है।

Jul 16, 2026 - 18:41
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सोशल मीडिया पर लाइक्स के चक्कर में पहुंचे कानून के शिकंजे में! गुना में प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियो बनाने पर केस दर्ज

गुना। जिले के प्रसिद्ध व प्राचीन केदारनाथ धाम के गर्भगृह में पहुंचकर एक युवक और युवती द्वारा सोशल मीडिया के लिए रील (Reel) बनाने का मामला अब पूरी तरह तूल पकड़ चुका है. प्रशासन की ओर से केदारनाथ मंदिर की इस संवेदनशील गुफा में साल 2024 से ही आम जनता का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर वहां पहुंचना, वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना भारी पड़ गया है. पुलिस और जिला प्रशासन ने इस कृत्य को बेहद गंभीरता से लिया है और कानून का उल्लंघन करने वाले इस जोड़े के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

🚨 2. 'सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आई पुलिस': एसपी हितिका वासल ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

गुना जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) श्रीमती हितिका वासल ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ था. इस वीडियो में एक युवक और एक युवती केदारनाथ मंदिर गुफा के नीचे स्थित जिला प्रशासन द्वारा घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर बेखौफ होकर फोटो और वीडियो खिंचवाते नजर आ रहे हैं. इसके बाद इस वीडियो को जानबूझकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट किया गया था. धार्मिक और संवेदनशील स्थल पर की गई इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वीडियो की तकनीकी जांच कराई गई और संबंधित थाना पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए गए.

⚖️ 3. म्याना थाने में BNS की धारा 223(बी) के तहत मामला दर्ज: बजरंगगढ़ के युवक और युवती से पूछताछ

गुना के म्याना थाना प्रभारी बृजमोहन सिंह भदौरिया ने बताया कि 26 जुलाई 2024 को तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर केदारनाथ मंदिर गुफा में आम लोगों के प्रवेश को पूरी तरह निषिद्ध कर दिया था. वर्तमान जांच में यह स्पष्ट पाया गया है कि दोनों ने इस सरकारी आदेश का सरेआम उल्लंघन किया है.

पुलिस ने वीडियो के आधार पर दोनों की पहचान सुनिश्चित की और उन्हें थाने में तलब कर कड़ी पूछताछ की. पूछताछ में युवती ने स्वीकार किया कि वह 10 जुलाई 2026 को अपने साथी समक्ष साहू (निवासी ग्राम बजरंगगढ़) के साथ केदारनाथ मंदिर गुफा पहुंची थी, जहां दोनों ने प्रतिबंधों की अनदेखी कर रील बनाई थी. पूछताछ और तस्दीक के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(बी) के तहत अपराध क्रमांक 177/26 दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है.

🛑 4. आखिर केदारनाथ गुफा मंदिर में प्रवेश पर क्यों लगा है प्रतिबंध? जानें त्रेतायुगीन मंदिर का इतिहास और खतरा

सुरक्षा के दृष्टिकोण से लागू है प्रतिबंध: गुना के महोदरा गांव में स्थित यह प्राचीन केदारनाथ मंदिर बेहद ऐतिहासिक है और जानकार इसे त्रेता युग से भी प्राचीन बताते हैं. मंदिर के मुख्य गर्भगृह और गुफा में पिछले लगभग 2 सालों से आम जनता का प्रवेश इसलिए बंद है क्योंकि मंदिर के ठीक ऊपर स्थित विशाल पहाड़ी और प्राकृतिक चट्टानों में खतरनाक दरारें आ गई हैं. भूस्खलन और चट्टान खिसकने के खतरे को देखते हुए वन विभाग की विशेष रिपोर्ट और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की तकनीकी जांच के बाद इस पूरे क्षेत्र को 'अति संवेदनशील और खतरनाक' घोषित किया गया था, जिसके बाद कलेक्टर ने सुरक्षा के मद्देनजर यहां धारा 144 व अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए थे.

📢 5. गुना पुलिस की आम जनता से सख्त अपील: 'लाइक्स और व्यूज के चक्कर में कानून से न करें खिलवाड़'

इस मामले के सामने आने के बाद गुना पुलिस ने आम जनता और युवाओं से विशेष अपील की है. पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर रातों-रात लोकप्रियता हासिल करने, अधिक व्यूज, लाइक्स या फॉलोअर्स पाने की अंधी होड़ में किसी भी प्रतिबंधित स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक संवेदनशील स्थान, शासकीय परिसरों या निषिद्ध क्षेत्रों में जाकर रील या वीडियो बनाने का दुस्साहस न करें. ऐसे कृत्य न केवल कानूनन दंडनीय अपराध हैं, बल्कि आपकी और दूसरों की जान के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. पुलिस ने साफ किया है कि वायरल होने की चाह में कानून की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी पहचान कर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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