फिल्म हक की रिलीज पर लगी रोक हटी
इंदौर हाई कोर्ट ने शाहबानों की बेटी की याचिका का खारिज की
इंदौर ( भरत पाटिल). बहुचर्चित फिल्म ‘हक’ के रिलीज़ पर अब कोई रोक नहीं रहेगी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बुधवार को शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
घटनाक्रमों को वास्तविक तथ्यों से परे दिखाने के आरोप
सिद्दीकी बेगम का आरोप था कि ‘हक’ में उनकी मां शाहबानो के जीवन से जुड़े घटनाक्रमों को बिना अनुमति और वास्तविक तथ्यों से परे दिखाया गया है। उन्होंने अदालत से फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की अपील की थी।
पूरी फिल्म एक काल्पनिक कथा पर आधारित है- स्पष्टीकरण
वहीं, फिल्म के निर्माता जंगली पिक्चर्स की ओर से अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता और अजय बगड़िया ने अदालत में यह दलील दी कि फिल्म पूरी तरह एक काल्पनिक कथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है।
तर्कों के आधार पर याचिका की खारिज
अदालत ने निर्माताओं के तर्कों से सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।
फैसले से निर्माताओं में बड़ी राहत
फिल्म की रिलीज़ से ठीक एक दिन पहले आए इस फैसले से निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। अब ‘हक’ 7 नवंबर को देशभर में बिना किसी कानूनी अड़चन के रिलीज़ होगी।
मुख्य बिंदु
शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान ने लगाई थी याचिका
आरोप : फिल्म में मां के जीवन से जुड़े प्रसंगों को गलत तरीके से दिखाया गया
जंगली पिक्चर्स का पक्ष : फिल्म काल्पनिक है, किसी की भावनाएं आहत करने का उद्देश्य नहीं
हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, निर्माताओं को राहत
हक’ 7 नवंबर को होगी रिलीज़
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