इंदौर में पकड़ी गई फर्जी नंबर प्लेट लगी अर्टिगा कार; चालान से बचने को बदला था गाड़ी का नंबर
इंदौर में ई-चालान और कार्रवाई से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रही अर्टिगा कार पकड़ी गई। ट्रैफिक पुलिस अब नंबर से छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त है।
इंदौर। इंदौर की सड़कों पर दौड़ रही एक मारुति अर्टिगा कार को रोककर जब ट्रैफिक पुलिस ने उसके दस्तावेजों की गहन जांच की, तो एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। वाहन का वास्तविक पंजीयन नंबर MP 09 DA 9437 था, लेकिन कार पर फर्जी तरीके से MP 41 CB 1937 नंबर की प्लेट लगाई गई थी। पड़ताल में पता चला कि इस कार के गायब होने की शिकायत उज्जैन निवासी सोनू परमार ने सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर दर्ज कराई थी। हालांकि, जांच के दौरान गाड़ी को सोनकच्छ निवासी दिनेश कुशवाहा चलाता हुआ पाया गया, जो ओला-उबेर में कमर्शियल रूप से चलाने के लिए कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था।
📸 ई-चालान और पुलिस कार्रवाई से बचने का नया पैंतरा: ट्रैफिक थाना प्रभारी ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत
इंदौर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शहर के कई वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्रवाई और ई-चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट में जानबूझकर बदलाव कर रहे हैं।
ट्रैफिक थाना प्रभारी (जोन-3) अरविंद सिंह दांगी ने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अब विशेष अभियान चलाकर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदौर में रेड लाइट जंप करने या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के जरिए सीधे वाहन स्वामी के घर पर ई-चालान भेजा जाता है। चालान की राशि जमा न करने पर सीधे वैधानिक अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है।
⚠️ नंबर प्लेट से छेड़छाड़ या नंबर छिपाना पड़ेगा भारी: ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
इंदौर पुलिस ने शहर में रॉन्ग साइड (गलत दिशा) में गाड़ी चलाने और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले बेखौफ वाहन चालकों के खिलाफ गिरफ्तारी व प्रतिबंधात्मक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए चालकों ने नंबर प्लेट का एक अंक मोड़ने, गलत तरीके से लिखने या किसी कपड़े/सामग्री से ढंकने का नया तरीका अपनाया है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, नंबर को अस्पष्ट करना या मोड़ा जाना सीधे तौर पर दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त किया जाएगा।
🚫 नंबर प्लेट के आगे एसेसरीज लगाना भी गैरकानूनी: नंबर सीरीज में बदलाव करने पर होगी FIR
यातायात नियमों के अनुसार, वाहन की नंबर प्लेट के आगे कोई भी ऐसी वस्तु या एक्सेसरीज लगाना, जिससे नंबर अस्पष्ट या धुंधला दिखाई दे, पूरी तरह प्रतिबंधित है।
नंबरों की सीरीज में बदलाव करना या अमानक/फैंसी फोंट में नंबर लिखवाना भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई के दायरे में आता है। वाहनों का सही रिकॉर्ड बनाए रखने और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए इंदौर में सभी श्रेणी के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य किया गया है।
🚗 इंदौर में 4 लाख वाहनों में लगी HSRP: शेष 71 हजार वाहनों के लिए जल्द चलेगा विशेष चेकिंग अभियान
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO Indore) प्रदीप शर्मा ने बताया कि इंदौर जिले में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने की प्रक्रिया लगातार जारी है।
अब तक पुराने करीब 4 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदली जा चुकी हैं, जबकि लगभग 71,000 वाहनों में अभी भी एचएसआरपी लगना बाकी है। आरटीओ ने बताया कि बचे हुए वाहनों में नंबर प्लेट लगवाने के लिए जल्द ही विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही गलत या नियम विरुद्ध तरीके से नंबर लिखवाने वाले वाहन स्वामियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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