अपील समिति सदस्य चुनाव के लिए परिषद का विशेष सम्मेलन स्थगित; भाजपा पार्षदों को दी गई समझाइश

ग्वालियर नगर निगम की अपील समिति सदस्य चुनाव हेतु परिषद का विशेष सम्मेलन स्थगित। भाजपा पार्षदों को दी गई चुनाव में हिस्सा लेने की समझाइश। नई तारीख जल्द।

Jul 10, 2026 - 10:14
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अपील समिति सदस्य चुनाव के लिए परिषद का विशेष सम्मेलन स्थगित; भाजपा पार्षदों को दी गई समझाइश

ग्वालियर। नगर निगम की अपील समिति के अनारक्षित सदस्य पद के चुनाव के लिए 10 जुलाई को होने वाले परिषद के विशेष सम्मेलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि गत 7 जुलाई को पार्षदों ने इस चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। हालांकि, गुरुवार को भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पार्षद दल की बैठक में सभी को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की समझाइश दी, जिसके बाद परिषद सचिव ने सम्मेलन स्थगित करने की सूचना जारी की।

⚖️ चुनाव प्रक्रिया पर प्रशासन का रुख

कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया था कि अपील समिति के चुनाव शासन स्तर की प्रक्रिया है, जिसकी जानकारी पहले ही भेजी जा चुकी है। प्रशासन और अपर आयुक्त का मानना था कि निर्वाचन की तिथि में बार-बार बदलाव से पूरी प्रक्रिया के दूषित होने का खतरा रहता है। कलेक्टर ने गुरुवार को परिषद कार्यालय और चुनाव हॉल का निरीक्षण कर सुरक्षा व तैयारियों के संबंध में एसएसपी धर्मवीर सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की।

🤝 भाजपा की रणनीति और बैठक

बाल भवन स्थित कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, सभापति मनोज सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने पार्षदों को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपील समिति का पद नगर निगम के कामकाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहिष्कार का निर्णय छोड़कर चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। इस समझाइश के बाद अब चुनाव के लिए अलग से नई तारीख निर्धारित की जाएगी।

🔍 क्या है नगर निगम की अपील समिति?

नगर निगम अधिनियम के तहत गठित 'अपील समिति' एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य संपत्तिकर, लाइसेंस, जलकर और निर्माण अनुमतियों से संबंधित निगम अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का समाधान करना है। इस समिति के अध्यक्ष महापौर होते हैं और इसमें चार सदस्य होते हैं। वर्तमान में पीपी शर्मा के निधन के बाद खाली हुए सदस्य पद के लिए यह उपचुनाव होना है। निर्वाचन के दौरान सभी पार्षदों को अनिवार्य रूप से अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा।

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