इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में HC सख्त; क्षेत्रीय पार्षद बालमुकुंद सोनी बने आरोपी
इंदौर के विजयनगर में अवंतिका गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर स्थानीय पार्षद को आरोपी बताया है। कोर्ट ने घायलों के इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करने के निर्देश दिए हैं।
इंदौर। इंदौर के चर्चित विजयनगर क्षेत्र में पिछले दिनों अवंतिका गैस पाइपलाइन में हुए भीषण विस्फोट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि इस पूरे हादसे में लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय क्षेत्रीय पार्षद को भी आरोपी बनाया गया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने घायलों के समुचित इलाज और सख्त कार्रवाई को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं.
💥 1. क्या है पूरा मामला? बोरिंग के दौरान हुआ था अवंतिका गैस पाइपलाइन में धमाका
विजयनगर क्षेत्र में अवैध/अनाधिकृत बोरिंग कार्य के दौरान जमीन के नीचे से गुजर रही अवंतिका गैस पाइपलाइन में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया था. यह बोरिंग कार्य स्थानीय पार्षद की देखरेख में कराया जा रहा था.
इस भयानक हादसे में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए थे. घायलों में शामिल एक युवती की गंभीर स्थिति को देखते हुए, हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के तहत उसे बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया था. घटना की गंभीरता और प्रशासनिक लापरवाही को देखते हुए एडवोकेट रितेश ईरानी की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.
⚖️ 2. हाईकोर्ट में ACP ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट; पार्षद बालमुकुंद सोनी बने आरोपी
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूर्व आदेश के परिपालन में विजयनगर क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए और जांच की अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) पेश की.
एसीपी ने अदालत को बताया कि मामले की गहन जांच के बाद क्षेत्रीय पार्षद बालमुकुंद सोनी की संलिप्तता और लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद उन्हें भी इस मामले में आधिकारिक रूप से आरोपी बनाया गया है.
📊 3. इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट केस: मुख्य बिंदु एक नजर में
मामले से जुड़ी मुख्य जानकारियों और अदालत के निर्देशों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| विवरण / मापदंड | आधिकारिक जानकारी व स्थिति |
| घटनास्थल | विजयनगर क्षेत्र, इंदौर (अवंतिका गैस पाइपलाइन) |
| हादसे का कारण | बोरिंग कार्य के दौरान गैस पाइपलाइन में विस्फोट |
| नामित आरोपी | बालमुकुंद सोनी (क्षेत्रीय पार्षद) व अन्य |
| याचिकाकर्ता वकील | एडवोकेट रितेश ईरानी |
| हाईकोर्ट के निर्देश | घायलों का नि:शुल्क इलाज (खर्च राज्य सरकार उठाएगी), निष्पक्ष जांच |
🔍 4. घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार; लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि दुर्घटना में घायल हुए सभी पीड़ितों का उच्च स्तरीय इलाज सुनिश्चित किया जाए और इसके इलाज का पूरा वित्तीय खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस घटनाक्रम में जो भी व्यक्ति या अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के वैधानिक व कड़ी कार्रवाई की जाए. याचिकाकर्ता वकील रितेश ईरानी ने बताया कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और आने वाले दिनों में केस की अगली सुनवाई के दौरान पुलिस की आगे की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी.
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