दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किए बिना ऋण स्वीकृत करने पर की गई कार्रवाई

थाना सेंधवा शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन धोखाधड़ी मामले में अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक एवं फील्ड ऑफिसर गिरफ्तार

Jul 28, 2026 - 19:05
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दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किए बिना ऋण स्वीकृत करने पर की गई कार्रवाई

सेंधवा/बड़वानी –* पुलिस अधीक्षक श्री पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर एवं एसडीओपी सेंधवा श्री अजय वाघमारे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सेंधवा शहर श्री दिनेश सिंह कुशवाह एवं उनकी टीम द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

थाना सेंधवा शहर पर दर्ज अपराध क्रमांक *304/2025, धारा **420, 467, 468, 471 एवं 120-बी भादवि* के प्रकरण की विवेचना के दौरान यह कार्रवाई की गई। फरियादिया सीमा पति नानसिंह मोरे, निवासी ग्राम हिंदली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके तथा पीड़िता ममता पति जतन मोरे, निवासी ग्राम हिंदली के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड तैयार किए गए। इन फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी, सेंधवा, आरोहन फाइनेंस कंपनी, सेंधवा एवं स्पंदना फाइनेंस कंपनी, सेंधवा से ₹40,000-₹40,000 के ऋण स्वीकृत कराकर कुल ₹2,48,000 की धोखाधड़ी की गई।

*पूर्व में की गई कार्रवाई :*

प्रकरण में संलिप्त मुख्य आरोपी—

1. *अतरसिंह* पिता रेमा चौहान, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम हिंदली, थाना सेंधवा ग्रामीण।
2. *निर्माबाई* पति कमलेश उर्फ कमल अजनारे, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम झोपाली, थाना सेंधवा ग्रामीण।
3. *मनीषा* पति गला चौहान, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम हिंदली, थाना सेंधवा ग्रामीण।

उक्त तीनों आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

*वर्तमान कार्रवाई :*

प्रकरण की अग्रिम विवेचना के दौरान पाया गया कि *अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी, सेंधवा* के प्रबंधक एवं फील्ड ऑफिसर द्वारा आवेदकों के दस्तावेजों का आवश्यक भौतिक सत्यापन (Verification) किए बिना ऋण स्वीकृत किया गया, जिससे उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुई। इसके आधार पर निम्नलिखित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया—

1. *दिनेश* पिता कैलाश वकावले, उम्र 40 वर्ष, प्रबंधक, अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी, सेंधवा, निवासी वेदीपुरा, सेगांव, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी।
2. *आकाश* पिता मुन्ना खातवे, उम्र 26 वर्ष, फील्ड ऑफिसर, अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी, सेंधवा, निवासी भीकनगांव, जिला खरगोन।

प्रकरण में अग्रिम विवेचना एवं वैधानिक कार्रवाई जारी है।

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