SAF बैंड भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती, 650 से अधिक पदों पर भर्ती याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन

मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल (SAF) बैंड भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अधीन करते हुए विभाग से जवाब तलब किया है।

Aug 26, 2026 - 10:04
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SAF बैंड भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती, 650 से अधिक पदों पर भर्ती याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन

मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल (SAF) में 650 से अधिक पदों पर निकली बैंड भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसे चुनौती देने वाली एक याचिका पर मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में भर्ती नियमों की अनदेखी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी होने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है और संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब तथा भर्ती का पूरा रिकॉर्ड पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

📋 नियमों की अनदेखी का आरोप—2100 की जगह सिर्फ 1200 अभ्यर्थियों की सूची जारी करने पर उठे सवाल

यह याचिका जबलपुर निवासी रणजीत सिंह ठाकुर और मंडला निवासी पवन पुट्टा द्वारा दायर की गई है। याचिका में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि भर्ती नियमावली की कंडिका-8 के अनुसार एक पद के विरुद्ध कम से कम तीन अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना अनिवार्य था। इस नियम के हिसाब से 650 से अधिक रिक्त पदों के लिए लगभग 2,100 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग ने सिर्फ 1,200 अभ्यर्थियों की ही सूची जारी की। इसके अलावा, सूची में एससी, एसटी और अनारक्षित वर्ग के कटऑफ अंक भी जारी नहीं किए गए, और कई ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया जिनका स्किल टेस्ट और वीडियोग्राफी ठीक हुई थी।

🔍 पारदर्शिता पर उठे सवाल और न्यायिक जांच की मांग, अब सितंबर में होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने मीडिया में आई रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। याचिका में पूरी चयन प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराने और मूल रिकॉर्ड को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की माँग की गई है। कोर्ट के निर्देशानुसार अब इस पूरी भर्ती का परिणाम याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी सितंबर माह में निर्धारित की गई है, जिससे अभ्यर्थियों की निगाहें अब अदालत के अगले रुख पर टिकी हुई हैं।

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