खरगोन रामनवमी हिंसा मामला: साक्ष्यों के अभाव में 11 आरोपी बरी, 20 से अधिक मामले अभी भी लंबित
खरगोन रामनवमी हिंसा मामला: साक्ष्यों के अभाव में 11 आरोपी बरी, 20 से अधिक मामले अभी भी लंबित
खरगोन। 10 अप्रैल 2022 को हुई रामनवमी हिंसा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की अदालत ने 11 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका। पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया गया।
अदालत ने इबादत अली, सादिक खान, अब्दुल्ला खान, साहब उर्फ शाहिब, शेर यार, फैसल खान, आजम खान, शब्बीर खान, इमरान अली, मुश्ताक अली और राजिक अली को बलवा, आगजनी तथा अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी जुलूस के दौरान खरगोन के भटवाड़ी मोहल्ले में हिंसा भड़क गई थी। घटना के दौरान कई मकानों पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए थे।
हालांकि, इस फैसले के बावजूद रामनवमी हिंसा से जुड़े 20 से अधिक अन्य मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। इन मामलों की सुनवाई जारी है और आगामी समय में इन पर भी न्यायालय के फैसले आने बाकी हैं।
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