एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हत्या के मामले में 12 साल से अधिक जेल काट चुके कैदी की सजा निलंबित, सशर्त जमानत मंजूर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने हत्या के मामले में 12 साल से अधिक की सजा काट चुके अभियुक्त की सजा को निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दे दी है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने न्याय और मानवीय दृष्टिकोण की एक मिसाल पेश करते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे एक अभियुक्त को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने अभियुक्त की लंबी जेल अवधि और मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी सजा को निलंबित (Suspension of Sentence) कर दिया है और उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।अधिवक्ता सागर खरते ने रखा मजबूती से पक्षमामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से पैरवी करते हुए विधिक विशेषज्ञ अधिवक्ता सागर खरते और उनके सहयोगी राकेश कुमार अहिरवार,दीक्षा श्रीवास व रोशनी जमरे ने अदालत के समक्ष बेहद प्रभावी दलीलें पेश कीं। अधिवक्ता सागर खरते ने तर्क दिया कि अभियुक्त पहले ही 12 वर्ष और 8 माह की एक लंबी अवधि जेल की सलाखों के पीछे काट चुका है। उन्होंने मामले की परिस्थितियों और अभियुक्त के जेल में सुधारात्मक आचरण को भी रेखांकित किया
न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी उच्च न्यायालय की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि अभियुक्त द्वारा काटी गई लंबी सजा और मामले से जुड़े अन्य वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य सजा के निलंबन के लिए उपयुक्त आधार हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्याय का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना भी है। इसी आधार पर अभियुक्त को कुछ कड़े प्रतिबंधों और शर्तों के साथ जमानत का लाभ दिया गया है।
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