पत्नी की हत्या के लिए 620 किमी दूर से लाया था कोबरा; इंदौर कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद

इंदौर के चर्चित कोबरा मर्डर केस में बड़ा फैसला। पति ने राजस्थान से कोबरा लाकर पत्नी की हत्या की और उसे सांप का काटना बताया। कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद।

Jul 07, 2026 - 17:35
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पत्नी की हत्या के लिए 620 किमी दूर से लाया था कोबरा; इंदौर कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद

इंदौर। इंदौर के तिलक नगर क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए बहुचर्चित 'कोबरा मर्डर केस' में जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेष को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बैंक अधिकारी अमितेष ने अपनी पत्नी शिवानी की हत्या को 'सांप के काटने' से हुई प्राकृतिक मौत बताने की एक बेहद शातिर साजिश रची थी। घटना 1 दिसंबर 2019 की है, जब आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही सांप के काटने की सूचना दी थी।

🕵️ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली साजिश की पोल

आरोपी की पूरी योजना तब विफल हो गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि शिवानी की मौत सांप काटने से पहले ही हो चुकी थी। रिपोर्ट में स्पष्ट था कि उसे गला दबाकर मारा गया और मृत्यु के बाद सांप के दांतों को उसके हाथ में गड़ाया गया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर अमितेष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

⚖️ 620 किलोमीटर दूर से लाया था कोबरा

जांच में सामने आया कि अमितेष ने अपनी पत्नी को मारने के लिए राजस्थान के अलवर से 30,000 रुपये में 'ब्लैक डेजर्ट' प्रजाति का कोबरा सांप खरीदा था। उसने 11 दिनों तक सांप को घर में छिपाकर रखा और सही समय मिलने पर पत्नी का तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने सांप को मारकर उसके दांत शिवानी के हाथ में गड़ा दिए ताकि जांचकर्ताओं को यह लगे कि पत्नी की मौत कोबरा के डसने से हुई है।

🏛️ कोर्ट का फैसला

इस मामले की करीब 6 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमितेष को पत्नी की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, वन्यजीव (कोबरा) को मारने के जुर्म में 3 साल की जेल व 25,000 रुपये का अर्थदंड और सबूत मिटाने के मामले में 2 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

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