हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की SLP; हिंदू पक्ष से विष्णु शंकर जैन करेंगे पैरवी
धार भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष से विष्णु शंकर जैन करेंगे पैरवी।
धार। मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला को मंदिर मानने और हिंदुओं को वर्षभर पूजा करने का अधिकार देने वाले इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पैरवी करेंगे।
इंदौर हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। पहली याचिका हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पहले शुक्रवार से ठीक एक दिन पहले दाखिल की गई थी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कुल 3 अलग-अलग याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं:
-
पहली याचिका: धार के शहर काजी द्वारा दायर की गई है।
-
दूसरी याचिका: कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी की ओर से दाखिल की गई है।
-
तीसरी याचिका: वक्फ बोर्ड की तरफ से जिब्रान अंसारी द्वारा दायर की गई है।
मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई इन तीनों ही याचिकाओं में 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के पदाधिकारियों को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है, जो हाई कोर्ट में दायर मूल याचिका में मुख्य याचिकाकर्ता की भूमिका में थे। सुप्रीम कोर्ट अब इन तीनों याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करेगा। मंगलवार को होने वाली इस सुनवाई पर दोनों पक्षों के साथ-साथ पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस बड़ी कानूनी जंग को लेकर हिंदू पक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। हिंदू पक्ष द्वारा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दायर की जा चुकी है, ताकि कोर्ट द्वारा उनका पक्ष सुने बिना कोई भी एकतरफा स्थगन आदेश (स्टे) जारी न किया जा सके। हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि आशीष गोयल का कहना है, "हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष पूरी मजबूती और अकाट्य साक्ष्यों के साथ रखेंगे। भोजशाला प्राचीन काल से ही मां वाग्देवी (सरस्वती) का पवित्र मंदिर रहा है और रहेगा।"
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)