TTE को ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा महंगा! जबलपुर रेल मंडल की बड़ी कार्रवाई
रेलवे ने अनारक्षित (जनरल) ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाने या यात्रा शुरू होने के बाद टिकट बुक करने वाले यात्रियों पर सख्ती शुरू कर दी है। जबलपुर में ऐसे मामलों में जुर्माना वसूला गया और न्यूनतम फाइन बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है।
जबलपुर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित (जनरल) टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की है. हालांकि, अब कुछ यात्री इस डिजिटल सुविधा का गलत फायदा उठाने लगे हैं.
ट्रेन के कोच में टिकट जांच परीक्षक (TTE) को आते देख कई यात्री तुरंत मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने लगते हैं, तो कुछ यात्री रिश्तेदारों या परिचितों के मोबाइल से टिकट बनवाकर उसका स्क्रीनशॉट मंगाकर दिखाने का प्रयास करते हैं. रेलवे ने ऐसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्क्रीनशॉट दिखाने और यात्रा शुरू होने के बाद बनाए गए टिकटों को अमान्य घोषित कर जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है.
📱 1. TTE को देखते ही ऑनलाइन टिकट बनाने की होशियारी पड़ी भारी: स्क्रीनशॉट पूरी तरह अमान्य
रेलवे अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी अन्य यूजर आईडी से तैयार ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाने पर संबंधित यात्री को बिना टिकट माना जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी.
डिजिटल टिकट की बढ़ती सुविधा के साथ-साथ इसके दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए रेलवे ने जांच अभियान तेज कर दिया है. टीटीई दल अब ऐसे यात्रियों की विशेष रूप से पहचान कर रहा है जो चेकिंग टीम को देखकर ऑन-द-स्पॉट टिकट बनाते हैं.
🚆 2. जबलपुर स्टेशन पर पकड़े गए दो दिलचस्प मामले: टाइमिंग और स्टेशन से खुली पोल
हाल ही में जबलपुर मुख्य स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दो ऐसे मामले सामने आए जहां यात्रियों की चालाकी पकड़ी गई:
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मामला 1 (नागपुर-शहडोल एक्सप्रेस): प्लेटफ़ॉर्म पर टीटीई दल को जांच करते देखकर एक युवक ने तुरंत ऐप से ग्वारीघाट से जबलपुर का जनरल टिकट जनरेट कर लिया. जांच में पता चला कि संबंधित ट्रेन का ग्वारीघाट स्टेशन पर ठहराव (स्टॉपेज) ही नहीं है.
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मामला 2 (सोमनाथ एक्सप्रेस): कटनी जाने के लिए स्लीपर कोच में सवार दो महिला यात्रियों से जब टीटीई ने टिकट मांगा, तो उन्होंने बताया कि टिकट दूसरे कोच में सवार उनके स्वजन के पास है. थोड़ी देर बाद महिला ने मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजे गए ऑनलाइन जनरल टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाया. जांच करने पर टिकट जनरेट होने का समय शाम 4:00 बजे मिला, जबकि ट्रेन जबलपुर से दोपहर 3:15 बजे ही रवाना हो चुकी थी.
दोनों ही मामलों में रेलवे ने टिकटों को पूरी तरह अमान्य मानते हुए यात्रियों से भारी अर्थदंड (जुर्माना) वसूला.
📊 3. ऑनलाइन जनरल टिकट व रेलवे पेनल्टी: मुख्य बिंदु एक नजर में
रेलवे के नियमों और जुर्माने के नए प्रावधानों का ब्योरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| नियम / मापदंड | आधिकारिक प्रावधान व निर्देश |
| ऑनलाइन टिकट माध्यम | रजिस्टर्ड ऐप (जैसे UTS / RailOne App) |
| स्क्रीनशॉट की स्थिति | पूरी तरह अमान्य (अवैध माना जाएगा) |
| न्यूनतम जुर्माना राशि | ₹500 (गंतव्य तक के किराए के अतिरिक्त) |
| टिकट बुकिंग का समय | यात्रा प्रारंभ करने से पहले |
| जरूरी शर्त | ऐप रजिस्टर्ड मोबाइल ही यात्री के पास होना अनिवार्य |
💸 4. बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर दोगुना जुर्माना: न्यूनतम फाइन अब ₹500
रेलवे ने राजस्व नुकसान को रोकने के लिए बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ न्यूनतम जुर्माना राशि में भारी बढ़ोतरी की है.
गत माह से रेलवे ने अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर न्यूनतम जुर्माना राशि को दोगुना करके ₹500 कर दिया है. यदि कोई यात्री ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाता है या सफर के बीच में टिकट जनरेट करता है, तो उसे ₹500 का न्यूनतम जुर्माना और यात्रा दूरी का किराया देना होगा.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक दंड से बचने के लिए निम्नलिखित गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है:
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समय पर बुकिंग: हमेशा यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही वैध टिकट जनरेट करें.
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पंजीकृत मोबाइल अनिवार्य: यदि ऐप के जरिए अनरिजर्व्ड टिकट बना रहे हैं, तो उसी मोबाइल में टिकट दिखाएं जिसमें ऐप रजिस्टर्ड है.
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स्क्रीनशॉट अमान्य: टिकट का स्क्रीनशॉट, फोटो या व्हाट्सएप/सोशल मीडिया पर प्राप्त डिजिटल कॉपी वैध नहीं मानी जाएगी.
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मोबाइल चार्ज रखें: टीटीई को डिजिटल टिकट दिखाने के लिए मोबाइल को पर्याप्त रूप से चार्ज रखना स्वयं यात्री की जिम्मेदारी होगी.
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स्वयं के लिए मान्य: रजिस्टर्ड मोबाइल से बुक किया गया टिकट केवल उसी मोबाइल धारक/साथी यात्रियों के लिए मान्य होगा.
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