इंदौर में बड़ा फैसला: पार्षद अनवर कादरी 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

इंदौर में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने पार्षद अनवर कादरी को पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया। नगर निगम में लव जिहाद, फंडिंग और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों के बाद यह कार्रवाई धारा 19(1)(अ) के तहत की गई।

Nov 11, 2025 - 12:33
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इंदौर में बड़ा फैसला: पार्षद अनवर कादरी 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

इंदौर: संभागायुक्त ने पार्षद अनवर कादरी को पद से हटाया, पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

इंदौर। शहर की राजनीति में बड़ा फैसला सामने आया है। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा पार्षद अनवर कादरी को उनके पद से हटाते हुए पांच वर्ष के लिए पार्षद पद हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(अ) के तहत की गई है।

महापौर की मांग पर कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पार्षद कादरी को हटाने की औपचारिक मांग की थी। नगर निगम की बैठक में कादरी के खिलाफ विशेष प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हुई।

कई गंभीर आरोप

अनवर कादरी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने, अनैतिक फंडिंग, और शहर में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों का उल्लेख विशेष प्रस्ताव में किया गया था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।

संभागायुक्त का निर्णय

प्रस्ताव और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कादरी को पार्षद पद के लिए अयोग्य ठहराते हुए आदेश जारी किया। आदेश जारी होते ही कादरी का पद स्वतः समाप्त हो गया।

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