जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: MP असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस भर्ती का रिजल्ट होगा जारी, याचिकाकर्ताओं के परिणाम रहेंगे सीलबंद

जबलपुर हाईकोर्ट ने MPPSC को असिस्टेंट प्रोफेसर (कंप्यूटर विज्ञान) भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने की सशर्त अनुमति दे दी है।

Jun 7, 2026 - 17:42
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जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: MP असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस भर्ती का रिजल्ट होगा जारी, याचिकाकर्ताओं के परिणाम रहेंगे सीलबंद

जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा-2024 के परिणाम घोषित करने की सशर्त इजाजत दे दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जयकुमार पिल्लई की युगलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं, जो न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

 अतिथि विद्वान हरचंडी अहिरवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका

छतरपुर निवासी अतिथि विद्वान हरचंडी अहिरवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग व एमपीपीएससी द्वारा दिसंबर 2024 में जारी भर्ती विज्ञापनों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अनुभव के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत अंकों के प्रावधान, आरक्षण संबंधी लाभों से वंचित किए जाने तथा समान अवसर के सिद्धांत के उल्लंघन को लेकर गंभीर आपत्ति जताई गई थी।

हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 17 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उनके परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की अनुमति के लिए एमपीपीएससी की तरफ से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया कि परिणाम जारी नहीं होने से चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक गई है।

 डबल बेंच ने लोक सेवा आयोग को गैर-याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने की दी मंजूरी

युगलपीठ ने याचिका की व्यापक सुनवाई के बाद आयोग को गैर-याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान की है। याचिका पर अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से उपमहाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी तथा आयोग की तरफ से अधिवक्ता आदित्य पचौरी ने अपना पक्ष रखा।

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