भोपाल से इंदौर तक रातभर होगी खरीदारी, कर्मचारियों के लिए भी बनाए गए नए सुरक्षा नियम

मध्य प्रदेश में होटल, मॉल और रेस्टोरेंट अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 'कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026' पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।

Aug 13, 2026 - 12:33
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भोपाल से इंदौर तक रातभर होगी खरीदारी, कर्मचारियों के लिए भी बनाए गए नए सुरक्षा नियम

मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। अब राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संस्थान दिन के साथ-साथ पूरी रात यानी 24 घंटे और सातों दिन (24x7) खुले रह सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की मुहर लगने के बाद अब राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भी 'मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026' को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस नए अधिनियम के प्रदेश भर में लागू होने से न केवल आम नागरिक रात के वक्त भी अपनी सुविधा अनुसार खरीदारी कर सकेंगे, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हालांकि, इस दौरान शराब की दुकानों के संचालन का समय स्थानीय प्रशासन द्वारा ही तय किया जाएगा।

📝 अब बार-बार रिन्यु कराने की झंझट खत्म, सिर्फ एक बार कराना होगा रजिस्ट्रेशन

राज्य सरकार ने कारोबारियों और व्यवसायियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इस नए अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब संस्थानों को बार-बार अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रिन्यु (Renew) कराने की आवश्यकता नहीं होगी। नियमानुसार विभाग को केवल एक बार सूचना देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद विभाग द्वारा सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। यदि भविष्य में कोई संस्थान पूरी तरह बंद किया जाता है, तो इसकी लिखित सूचना विभाग को देनी होगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।

⏰ लेबर लॉ के दायरे में होंगे काम के घंटे, महिलाओं की रात्रि शिफ्ट के लिए सुरक्षा जरूरी

भले ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की छूट दे दी गई हो, लेकिन संचालकों को श्रम विभाग (Labor Department) के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन के तय घंटों और साप्ताहिक 48 घंटों से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। यदि अतिरिक्त काम (Overtime) कराया जाता है, तो संस्थान को नियमानुसार कर्मचारियों को उसका अतिरिक्त वेतन देना होगा। इसके अलावा, रात के समय महिलाओं को भी काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते नियोक्ता (Employer) को उनकी सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी।

🛡️ कर्मचारियों के मूल दस्तावेज रखने पर रोक, शिकायतों के लिए बनेगी विशेष समिति

नए नियमों के तहत यह सख्त प्रावधान किया गया है कि कोई भी संस्थान या मालिक किसी भी कर्मचारी के मूल दस्तावेज (Original Documents) या अन्य कोई सामान अपने पास गिरवी या दबाव बनाने के उद्देश्य से नहीं रख सकेगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वच्छता और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के त्वरित समाधान के लिए आंतरिक समितियों का गठन किया जाएगा, जहाँ कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे। श्रम विभाग के अधिकारियों को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे कभी भी प्रतिष्ठान के दस्तावेजों की जांच कर सकें और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें।

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