नर्मदापुरम मॉब लिंचिंग केस: गो-तस्करी के संदेह में हुई हत्या पर अदालत का बड़ा फैसला, 14 दोषियों को आजीवन कारावास

नर्मदापुरम में गो-तस्करी के संदेह में हुई मॉब लिंचिंग केस में अदालत ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानें मामले की पूरी जानकारी।

Jun 13, 2026 - 20:27
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नर्मदापुरम मॉब लिंचिंग केस: गो-तस्करी के संदेह में हुई हत्या पर अदालत का बड़ा फैसला, 14 दोषियों को आजीवन कारावास

नर्मदापुरम। सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बराखड़ में अगस्त 2022 में हुई मॉब लिंचिंग के बहुचर्चित मामले में एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने न्याय का बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गो-तस्करी के संदेह में अमरावती (महाराष्ट्र) निवासी नाजिर अहमद की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 14 आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 क्या था पूरा मामला?

घटना 3 अगस्त 2022 की है, जब नाजिर अहमद पर गो-तस्करी का संदेह जताते हुए एक उग्र भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस पिटाई से नाजिर अहमद की मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल 14 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। लगभग तीन वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 न्यायालय परिसर में हुआ भारी हंगामा

फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोषियों के परिजन बड़ी संख्या में वहां एकत्र हो गए और पुलिस द्वारा दोषियों को जेल ले जाने के दौरान विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ परिजन पुलिस वाहन के सामने लेट गए, जिससे पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। अंततः, अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया और सभी 14 दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।

 सजा पाने वाले दोषी

अदालत ने जिन 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें दीपक उर्फ बाबा केवट, अजय उर्फ अज्जू राठौर, प्रकाश कौशल, चेतन मराठा, पवन बाथव, अमर उर्फ भोला बाथव, कन्हैया बाथव, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी, संदीप उर्फ राजा कौशल, अनुज उर्फ बल्लू रघुवंशी, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बाथव, गौरव यादव और आकाश सराठे शामिल हैं।

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