24 घंटे में पलटा प्रशासनिक फैसला, हाईकोर्ट ने सयाजी होटल का किचन खोलने के दिए आदेश
प्रशासन द्वारा सील किए गए सयाजी होटल के किचन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने होटल का किचन खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन और पांच सितारा सयाजी होटल के बीच उपजे विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। शुक्रवार शाम को जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने नियमों की अनदेखी और खामियों का हवाला देते हुए सयाजी होटल का किचन सील कर दिया था, लेकिन यह कार्रवाई 24 घंटे भी नहीं टिक सकी। शनिवार को छुट्टी के दिन ही होटल प्रबंधन की ओर से इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने होटल को बड़ी अंतरिम राहत दी है और तुरंत किचन खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी।
🐀 किचन में मिला था चूहों का मल और कॉकरोच, खाद्य विभाग ने की थी बड़ी कार्रवाई
शुक्रवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सयाजी होटल के किचन का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान किचन में चूहों का मल, कॉकरोच पाए जाने, फंगस लगी मूंगफली का इस्तेमाल होने और एक ही फ्रिज में वेज तथा नॉनवेज खाद्य सामग्री एक साथ रखे जाने जैसी गंभीर अनियमितताएं मिली थीं। इसी को आधार बनाते हुए विभाग ने होटल का किचन तुरंत प्रभाव से सील कर दिया था और होटल का लाइसेंस तक निरस्त करने की चेतावनी दी थी।
🏛️ शनिवार को हुई विशेष सुनवाई, हाईकोर्ट ने FSSAI और सरकार को भेजा नोटिस
किचन सील होने के बाद होटल प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता अरुण द्विवेदी और सुमित नेमा ने हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका दायर की। कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया गया कि इतनी बड़ी कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक नियमों का पालन नहीं किया गया। न तो होटल को कोई पूर्व नोटिस जारी किया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिया गया। इसके अलावा, नियमों के अनुसार किसी भी कमी को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन सीधे किचन सील कर दिया गया जिससे वहां ठहरे मेहमानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
दूसरी ओर, शासन के वकीलों ने नियमों के तहत कार्रवाई का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI), राज्य सरकार, जिला कलेक्टर और खाद्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने सभी से दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है और अंतरिम राहत देते हुए होटल का किचन चालू करने के निर्देश दिए हैं।
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