Betul News: अब पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक पर होगी FIR; बैतूल नगर पालिका ने लागू किए सख्त नियम
बैतूल नगर पालिका की नई डॉग गाइडलाइन: अब कुत्ता काटने पर मालिक पर दर्ज होगी FIR। सार्वजनिक स्थानों पर बिना पट्टे के कुत्ता घुमाने पर पाबंदी और कड़े नियम लागू।
बैतूल। यदि आप बैतूल में डॉगी पालते हैं या गली के आवारा कुत्तों को दुलारते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नगर पालिका परिषद ने पालतू और आवारा कुत्तों के आतंक से नागरिकों को बचाने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर आपका पालतू कुत्ता किसी राहगीर को काटता है या घायल करता है, तो पीड़ित सीधे कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करा सकेगा। यह नियम न केवल पालतू कुत्तों पर, बल्कि उन्हें खिलाने-पिलाने वाले लोगों पर भी लागू होगा।
🚧 बिना पट्टे के घुमाने पर पाबंदी
नपा के नए आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों या सड़कों पर कुत्तों को बिना पट्टे (Leash) के घुमाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। मालिक को हर समय अपने पालतू कुत्ते को पूर्ण नियंत्रण में रखना होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी सूचना के तहत लापरवाही बरतने पर भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
🍖 आवारा कुत्तों को खिलाने वाले भी घेरे में
इस गाइडलाइन का सबसे कड़ा हिस्सा आवारा कुत्तों को लेकर है। बैतूल नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि जो लोग सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को नियमित रूप से आश्रय देते हैं या भोजन खिलाते हैं, उन्हें उस कुत्ते का 'जिम्मेदार' माना जाएगा। यदि वह कुत्ता किसी को नुकसान पहुँचाता है, तो कार्रवाई की आंच इन 'अघोषित मालिकों' तक भी पहुँचेगी।
📋 अनिवार्य है ये पालन (Dog Guidelines)
नगर पालिका की नई नीति के तहत डॉग मालिकों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:
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अनिवार्य पंजीयन (Registration): प्रत्येक कुत्ता मालिक को नगर पालिका में अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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टीकाकरण का रिकॉर्ड: एंटी-रेबीज टीकाकरण करवाना और उसका वैध रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
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जुर्माना और कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में मालिक को भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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