उज्जैन सिंहस्थ 2028 सड़क चौड़ीकरण मामले में शाही मस्जिद को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की दोनों याचिकाएं

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 100 साल पुरानी शाही मस्जिद को लेकर दायर याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने खारिज कर दी हैं।

Sep 10, 2026 - 14:21
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उज्जैन सिंहस्थ 2028 सड़क चौड़ीकरण मामले में शाही मस्जिद को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की दोनों याचिकाएं

सिंहस्थ महापर्व 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सड़क और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत गोपाल मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आ रही करीब 100 साल पुरानी शाही मस्जिद को हटाने के विरोध में दायर की गई दो अलग-अलग याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने बुधवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया है, हालांकि अभी कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आने के बाद ही प्रशासनिक और कानूनी आधारों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

📜 1925 के दस्तावेजों का दिया गया था हवाला, याचिकाकर्ता अब ऊपरी अदालत में अपील की कर रहे तैयारी

शाही मस्जिद वक्फ पंचायत मोचियान और इंतजामिया कमेटी की तरफ से दायर याचिकाओं में मस्जिद को 100 वर्ष से अधिक पुराना और ऐतिहासिक बताते हुए सिंधिया राजघराने के समय के यानी वर्ष 1925 के दस्तावेजों का हवाला दिया गया था और इसके संरक्षण की मांग की गई थी। प्रशासन का तर्क है कि सिंहस्थ 2028 के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के दबाव को देखते हुए यह सड़क चौड़ीकरण बेहद आवश्यक है। एकल पीठ द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सैय्यद अशहर अली वारसी ने संकेत दिए हैं कि विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। इधर, प्रशासन अपनी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटा है।

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