हत्या के मामले में आरोपित की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त; चालान पेश न करने और गिरफ्तारी पर पुलिस से मांगा स्पष्टीकरण
कटनी निवासी आकाश पोपटानी की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट का राज्य शासन को नोटिस। पुलिस द्वारा चालान पेश न करने और निष्पक्ष जांच न होने पर मांगा जवाब।
जबलपुर। जबलपुर हाई कोर्ट की एकलपीठ ने कटनी निवासी आकाश पोपटानी द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण रिट याचिका पर राज्य शासन से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित पुलिस अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर स्पष्ट करें कि एफआईआर क्रमांक 566/2025 में अब तक आरोपितों के विरुद्ध न तो चालान पेश किया गया है और न ही उनकी कोई औपचारिक गिरफ्तारी हुई है।
📋 निष्पक्ष जांच न होने का आरोप
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शांतनु तिवारी ने तर्क दिया कि आकाश पोपटानी स्वयं हत्या के एक अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि माधवनगर थाना पुलिस को यह सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता के साथ गंभीर मारपीट की गई थी, जिसके कारण वह चलने-फिरने की स्थिति में भी नहीं था। याचिकाकर्ता का दावा है कि मृतक चंचलानी शराब के लिए पैसे मांग रहा था और घटना के समय अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच में कोई गंभीरता नहीं दिखाई।
🛡️ बचाव के अधिकारों पर प्रभाव
याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि पुलिस की लचर विवेचना के कारण वह अपने विरुद्ध चल रहे हत्या के मुख्य मुकदमे में प्रभावी रूप से अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने शासन को अगली सुनवाई तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस की ओर से मामले में क्या तर्क पेश किए जाते हैं।
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