नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी कथावाचक और ढोलक वादक को खुरई कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा

सागर के खुरई कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी कथावाचक व ढोलक वादक को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सख्त सजा सुनाई है।

Jul 17, 2026 - 16:42
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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी कथावाचक और ढोलक वादक को खुरई कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा

सागर। मालथौन थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दो महीने तक सामूहिक दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी कथावाचक और उसके साथी ढोलक वादक को खुरई न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है. खुरई सिविल न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की मुख्य सजा के साथ-साथ पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सश्रम सजा और एक अन्य गंभीर धारा में 7 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी मुकर्रर की है.

🎪 2. कथा सुनाने के दौरान किशोरी को जाल में फंसाया: सोशल मीडिया के जरिए लगातार संपर्क में था आरोपी

अभियोजन की ओर से सशक्त पैरवी करने वाले एजीपी (सहायक शासकीय अधिवक्ता) बलबीर सिंह ने मामले की पृष्ठभूमि की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया:

अपराध की शुरुआत का विवरण: यह पूरा मामला मालथौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ग्रामीण इलाके का है. यहाँ फरवरी 2025 में गांव के भीतर संगीतमय कथा का भव्य आयोजन किया गया था. इस कथा के मुख्य वाचक गोविंददास शर्मा (निवासी झांसी) और उसके साथ ढोलक बजाने वाले उसके साथी राधे जोशी (निवासी पृथ्वीपुर) ने गांव में अपना डेरा जमाया हुआ था. कथा के दौरान मुख्य कथावाचक गोविंददास ने कथा सुनने आने वाली एक नाबालिग किशोरी से जान-पहचान बढ़ा ली. कथा के विधिवत समापन के बाद भी आरोपी कथावाचक सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से किशोरी के साथ लगातार संपर्क में बना रहा और उसे अपने जाल में फंसा लिया.

🏍️ 3. मां के जेवर मंगवाकर बाइक से किया अपहरण: ओरछा और ललितपुर में दो महीने तक रखा बंधक

पूरी तरह से जाल में फंसने के बाद 13 फरवरी 2025 को कथावाचक अपने साथी ढोलक वादक के साथ मोटरसाइकिल से किशोरी के घर के पास पहुंचा. आरोपियों ने किशोरी को फोन करके झांसा दिया और उसे अपनी मां के सोने-चांदी के जेवर लेकर बाहर आने को कहा. कथावाचक की बातों में आकर नासमझ किशोरी घर से जेवर लेकर बाहर आ गई. इसके बाद दोनों आरोपियों ने जबरदस्ती किशोरी को अपनी बाइक पर बैठाया और वहां से फरार होकर ओरछा ले गए. ओरछा में एक होटल में कमरा लेकर दोनों ने किशोरी को दिन भर बंधक बनाए रखा. इसके बाद आरोपी उसे उत्तर प्रदेश के ललितपुर ले गए, जहां उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और किशोरी को लगातार दो महीने तक बंधक बनाकर रखा. इस दौरान दोनों आरोपियों ने किशोरी के साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया.

🚨 4. मांग भरकर चूड़ियां पहनाईं ताकि मकान मालिक समझे शादीशुदा: एक फोन कॉल से खुली पोल, झांसी से गिरफ्तारी
  • पहचान छिपाने का प्रयास: दो महीने बीतने के बाद आरोपी कथावाचक और उसका साथी किशोरी को झांसी के पास स्थित भोजला गांव लेकर गए और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया. समाज और मकान मालिकों की नजरों से बचने के लिए आरोपियों ने किशोरी की मांग में सिंदूर भरवाकर उसे चूड़ियां पहना दी थीं, ताकि आसपास के लोग उन्हें विवाहित जोड़ा समझें और उन्हें रहने के लिए आसानी से कमरा मिल सके.

  • पिता को किया फोन: एक दिन मौका मिलते ही पीड़िता ने आरोपियों के चंगुल से बचकर चोरी-छिपे अपने पिता को फोन लगाया और अपनी पूरी आपबीती सुनाई.

  • पुलिस की दबिश: पिता की सूचना पर मालथौन पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर बताए गए स्थान पर दबिश दी और किशोरी को सुरक्षित बरामद किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को झांसी से गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था.

📜 5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ फैसला: इन गंभीर धाराओं में कोर्ट ने सुनाया सख्त अर्थदंड

न्यायालय ने मामले की गंभीरता और वैज्ञानिक साक्ष्यों को सही पाते हुए मुख्य आरोपी कथावाचक गोविंद दास शर्मा और ढोलक वादक राधे जोशी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) के तहत अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा और 2-2 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 7(L)/6 के तहत दोनों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये का अर्थदंड, और बीएनएस की धारा 96 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. ये दोनों ही आरोपी 03 जून 2025 से खुरई उपजेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं, जिन्हें जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया.

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