भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता रद्द
राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी कॉलेज के मान्यता रद्द करना

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता रद्द, उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
भोपाल।
राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद के कॉलेज की मान्यता उच्च शिक्षा विभाग ने रद्द कर दी है। यह निर्णय 9 जून 2025 को जारी आदेश के तहत लिया गया है, जिससे अब कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा।
सूत्रों के अनुसार, विधायक आरिफ मसूद द्वारा संचालित इस कॉलेज को 15 मई 2025 को शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए निरंतरता प्रदान की गई थी। लेकिन बाद में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच व मूल्यांकन के आधार पर 9 जून 2025 को यह निरंतरता आदेश निरस्त कर दिया गया।
क्या है मामला:
कॉलेज की कार्यप्रणाली, बुनियादी सुविधाएं, स्टाफ की उपलब्धता और अन्य मापदंडों पर सवाल खड़े किए गए थे। विभागीय जांच में कई खामियां उजागर हुईं, जिसके चलते विभाग ने कठोर निर्णय लेते हुए मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया।
राजनीतिक हलचल तेज:
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार लिया गया निर्णय है।
विधायक आरिफ़ मसूद की प्रतिक्रिया का इंतजार:
अब तक इस फैसले को लेकर विधायक आरिफ मसूद की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि वह जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखेंगे।
आगे क्या?
कॉलेज के सैकड़ों छात्रों का भविष्य फिलहाल अधर में लटका है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
यह मामला अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राज्य की राजनीति में भी इसे लेकर गर्मा-गर्मी तेज हो सकती है।
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