कार्ड ब्लॉक कराने से पहले हो गया फ्रॉड? जानिए बैंक और ग्राहक की जिम्मेदारी के नियम
क्रेडिट कार्ड खोने के बाद यदि कोई अनजान व्यक्ति फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर दे, तो पैसों की भरपाई कौन करेगा? जानिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के महत्वपूर्ण नियम।
यदि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाए और उसके बाद कोई अज्ञात व्यक्ति उससे बिना आपकी अनुमति के ट्रांजैक्शन कर ले, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उस रकम का भुगतान बैंक करेगा या आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इस सवाल का सीधा जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कार्ड खोने की जानकारी बैंक को कितनी जल्दी दी और अपना कार्ड समय रहते ब्लॉक कराया या नहीं। क्रेडिट कार्ड खोने की स्थिति में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम कार्ड को तुरंत मोबाइल ऐप, वेबसाइट या कस्टमर केयर के जरिए ब्लॉक या फ्रीज करना होता है।
🛡️ 3 कामकाजी दिनों के भीतर शिकायत करने पर मिलती है 'जीरो लायबिलिटी', तुरंत अपनाएं ये जरूरी कदम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार यदि अनधिकृत ट्रांजैक्शन बैंक की लापरवाही या सिस्टम की किसी खामी के कारण हुआ है, तो ग्राहक की कोई देनदारी नहीं होती। यदि ग्राहक बैंक से ट्रांजैक्शन की सूचना मिलने के 3 कामकाजी दिनों के भीतर इसकी शिकायत दर्ज करा देता है, तो उसे 'जीरो लायबिलिटी' (Zero Liability) का लाभ मिलता है यानी उसे एक भी पैसा नहीं चुकाना पड़ता। यदि आपके साथ भी ऐसा वित्तीय फ्रॉड हो जाए, तो तुरंत कार्ड ब्लॉक करने के बाद 1930 नंबर पर कॉल करें और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)