MP Teacher Transfer News: मध्य प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण में बड़ी बाधा; विवाह पंजीयन की अनिवार्य शर्त से हजारों शिक्षक परेशान

मध्य प्रदेश शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में तकनीकी बाधाएं। 15-20 साल पुराने विवाह वाले शिक्षक पंजीयन प्रमाण पत्र के कारण परेशान। अंतिम तिथि 24 जून, बढ़ी चिंता।

Jun 23, 2026 - 17:05
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MP Teacher Transfer News: मध्य प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण में बड़ी बाधा; विवाह पंजीयन की अनिवार्य शर्त से हजारों शिक्षक परेशान

भोपाल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई शिक्षकों की ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया इन दिनों शिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और नई अनिवार्य शर्तों के कारण हजारों शिक्षक चाहकर भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी उन शिक्षकों को हो रही है जो 'पति-पत्नी के आधार' पर स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं।

📜 15-20 साल पुराने विवाह वाले शिक्षकों के लिए नई शर्त

विभाग ने इस बार पति-पत्नी आधार पर स्थानांतरण के लिए 'विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र' (Marriage Registration Certificate) को अनिवार्य कर दिया है। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि विभाग में हजारों ऐसे शिक्षक हैं, जिनका विवाह 15 से 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। उस समय विवाह पंजीयन की अनिवार्यता न के बराबर थी। अब अचानक यह नियम थोपे जाने से पुराने शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं।

📋 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को मिले मान्यता

शिक्षक संगठन का तर्क है कि पति-पत्नी के संबंध को प्रमाणित करने के लिए सेवा पुस्तिका (Service Book), परिवार विवरण, नामांकित सदस्य रिकॉर्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी जैसे विभागीय दस्तावेज पहले से उपलब्ध हैं। इन दस्तावेजों के मौजूद होने के बावजूद विभाग द्वारा इन्हें मान्य नहीं किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। शिक्षकों का कहना है कि इन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही स्थानांतरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

⏳ अंतिम तिथि करीब, पोर्टल पर भारी दबाव

स्थानांतरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून निर्धारित है। ऐसे में जिन शिक्षकों के पास विवाह पंजीयन नहीं है, उनके लिए इस अल्प समय में नया प्रमाण पत्र बनवाना लगभग असंभव है। इससे पात्र शिक्षकों में अपने स्थानांतरण के अधिकार से वंचित रह जाने का भय बना हुआ है। संगठन ने शासन से मांग की है कि:

  • विवाह पंजीयन की अनिवार्यता में तत्काल शिथिलता दी जाए।

  • अन्य वैध दस्तावेजों को विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाए।

  • पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को दुरुस्त कर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए।

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