Indore District Court Verdict: इंदौर के पहले ऑनर किलिंग मामले में बड़ा फैसला; पत्नी के भाई समेत 3 को उम्रकैद
इंदौर के पहले ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। प्रेम विवाह से नाराज होकर युवक की हत्या करने वाले 3 दोषियों को आजीवन कारावास।
इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए चर्चित ऑनर किलिंग मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने युवक तेजकरण भालसे की चाकू गोदकर हत्या करने वाले 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतक की पत्नी का भाई भी शामिल है। यह इंदौर का पहला मामला था जिसे ऑनर किलिंग के तौर पर दर्ज किया गया था।
🔪 क्या था पूरा मामला?
वर्ष 2018 में रिंकी भालसे ने अपनी मर्जी से तेजकरण भालसे से प्रेम विवाह किया था, जो रिंकी के परिवार को मंजूर नहीं था। शादी से नाराज रिंकी का भाई अरुण भालसे, शिवराम और एक अन्य नाबालिग युवक तेजकरण के घर पहुंचे। आरोपियों ने पहले तेजकरण से पैसों की मांग की और विवाह को लेकर विवाद किया। बहस बढ़ने पर आरोपियों ने तेजकरण पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
🩸 बीच-बचाव के दौरान हुई हत्या
हमले के दौरान तेजकरण की पत्नी रिंकी और उसके दोस्त मोनू ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी निशाना बनाया। गंभीर रूप से घायल तेजकरण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भंवरकुआं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज किया और ठोस साक्ष्यों के साथ मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया।
🏛️ अभियोजन की दलील और कोर्ट का फैसला
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी (ADPO) आरती भदोरिया ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले ने समाज में एक कड़ा संदेश दिया है कि प्रेम विवाह के नाम पर की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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