₹3.82 करोड़ की जमीन डील पर बवाल; हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर व राजस्व विभाग से मांगा जवाब

उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की पार्किंग से जुड़ी 45 हजार वर्गफीट जमीन विवाद में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने MP शासन, उज्जैन कलेक्टर व निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है। BJP विधायक की डील पर उठे सवाल।

Jul 23, 2026 - 19:37
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₹3.82 करोड़ की जमीन डील पर बवाल; हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर व राजस्व विभाग से मांगा जवाब

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की पार्किंग से जुड़ी भूमि के स्वामित्व विवाद में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने इस संवेदनशील मामले में मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, उज्जैन कलेक्टर, संभागायुक्त और नगर निगम आयुक्त सहित तमाम संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह संकेत भी दिए कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आलोट सीट से विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय को भी इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई अधिकारियों द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किए जाने के बाद होगी.

🏛️ 1. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ सख्त: MP शासन, कलेक्टर व कमिश्नर को नोटिस जारी

पूरा मामला इंदौर-उज्जैन मार्ग पर हरिफाटक ब्रिज के समीप श्री महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई पार्किंग के पास स्थित 45 हजार वर्ग फुट खाली जमीन से जुड़ा है.

शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्षद राजेंद्र गब्बर कुंवाल द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह जमीन पूर्व में शासकीय (सरकारी) दर्ज थी, जिसे बाद में नियम विरुद्ध तरीके से कृषि भूमि में बदला गया और अब इसे व्यावसायिक (Commercial) दर्ज कराकर निजी कंपनी को बेच दिया गया है.

💰 2. 45 हजार वर्गफीट जमीन और ₹3.82 करोड़ की होटल डील: कांग्रेस पार्षद की याचिका

कोर्ट में प्रस्तुत याचिका के अनुसार, 2 मार्च 2026 को 'यूटोपिया होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी ने इस बेशकीमती भूमि को 3.82 करोड़ रुपये में खरीदा है. इस कंपनी के निदेशकों में आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय शामिल हैं.

याचिका में दावा किया गया है कि बीजेपी के पूर्व शहर अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस जमीन का सौदा किया गया और यहां एक आलीशान होटल बनाने की योजना है. कांग्रेस पार्षद राजेंद्र गब्बर कुंवाल ने इस मामले में हाईकोर्ट के अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (राजस्व) तथा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

📊 3. महाकाल मंदिर पार्किंग भूमि विवाद: मुख्य आंकड़े व कानूनी बिंदु

मामले से जुड़े प्रमुख तथ्यों का ब्योरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण / मापदंड आधिकारिक जानकारी व आंकड़े
विवादित जमीन का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग फुट (हरिफाटक ब्रिज के पास)
जमीन का कुल सौदा मूल्य ₹3.82 करोड़ (2 मार्च 2026 को पंजीकृत)
खरीदने वाली कंपनी यूटोपिया होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
मुख्य आरोप सरकारी/कृषि भूमि को अवैध रूप से कमर्शियल कर बेचना
याचिकाकर्ता राजेंद्र गब्बर कुंवाल (कांग्रेस पार्षद)
नोटिस जारीकर्ता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ)
🗣️ 4. BJP विधायक चिंतामणि मालवीय की सफाई: 'राजनीतिक षड्यंत्र, हमने वैध तरीके से खरीदी जमीन'

गंभीर आरोप सामने आने के बाद आलोट विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय ने मीडिया के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

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