जबलपुर में दोहरे हत्याकांड के दोषी को फांसी की सजा; बका से की थी पत्नी-बेटी की हत्या
जबलपुर के बरगी में पत्नी और बेटी की बका से हत्या करने वाले आरोपी रामजी भूमिया को अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने मृत्युदंड (फांसी की सजा) सुनाया है। पढ़ें कोर्ट के फैसले और केस की पूरी रिपोर्ट।
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी की बका से निर्मम हत्या करने वाले आरोपी रामजी भूमिया को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी की सजा) की सजा सुनाई है.
अदालत ने इस जघन्य अपराध को 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (Rarest of Rare) मामला मानते हुए आरोपी पर ₹3,000 का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बबिता कुल्हारा नागदेव ने सशक्त पैरवी की.
अभियोजन के अनुसार, 6 जून 2025 को बसंत नगर (बरगी) निवासी आशीष भूमिया ने बरगी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता आशीष ने बताया था कि उसकी मां राधा भूमिया उर्फ अंजुम बानो, बहन महक भूमिया और सौतेले पिता रामजी भूमिया एक साथ घर में रहते थे.
घटना वाली रात करीब 9 बजे उसकी बहन महक ने फोन करके उसे तुरंत घर बुलाया. जब वह घर पहुंचा, तो मां और सौतेले पिता रामजी के बीच तीखी बहस हो रही थी. आशीष ने दोनों को शांत कराया और समझाइश देकर घर से बाहर चला गया.
समझाइश देकर बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद घर से अचानक चीख-पुकार सुनकर आशीष तुरंत वापस भागा. घर के पीछे मैदान में उसने देखा कि उसकी मां राधा और बहन महक गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ी हुई थीं.
आरोपी सौतेला पिता रामजी भूमिया हाथ में खून से सना बका (धारदार हथियार) लिए खड़ा था और आशीष को देखते ही मौके से फरार हो गया. दोनों घायलों को तुरंत मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद राधा और महक को मृत घोषित कर दिया.
केस और अदालती फैसले का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| पहलू / विवरण | केस की स्थिति एवं अदालती निर्णय |
| घटनास्थल | बसंत नगर, बरगी (जबलपुर) |
| मुख्य आरोपी (दोषी) | रामजी भूमिया (सौतेला पिता) |
| मृतक (पीड़ित) | राधा भूमिया उर्फ अंजुम बानो (पत्नी) एवं महक भूमिया (बेटी) |
| न्यायाधीश | अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव |
| सुनाई गई सजा | मृत्युदंड (सज़ा-ए-मौत) एवं ₹3,000 जुर्माना |
बरगी थाना पुलिस ने आरोपी रामजी भूमिया के खिलाफ दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और अदालत में चालान प्रस्तुत किया.
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